तब्लीगी जमात से जुड़े 12 विदेशी नागरिकों को राहत, कोर्ट ने साक्ष्यों के अभाव में किया बरी

punjabkesari.in Saturday, Aug 28, 2021 - 03:06 PM (IST)

बरेली: उत्तर प्रदेश में बरेली की एक अदालत ने कोरोना संक्रमण फैलाने के आरोपी थाईलैंड के नौ नागरिकों समेत 12 जमातियों के साक्ष्यों के अभाव में रिहा करने का आदेश दिया है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता मिलन कुमार गुप्ता ने शनिवार को बताया कि बीते वर्ष मार्च माह में दिल्ली की एक दरगाह में आयोजित विशाल जलसे में इंडोनेशिया, थाईलैंड, तमिलनाडु समेत प्रदेशों के तब्लीगी जमात के जमाती शामिल हुए थे। जलसे में शामिल लोगों में कोरोना का बहुत संक्रमण हुआ था। जलसे के आयोजकों ने कोरोना संक्रमण की सूचना पुलिस प्रशासन को ना देकर कोरोना संक्रमितों को भी छिपाया था।

मामला पकड़ में आने पर पुलिस प्रशासन ने धर पकड़ शुरू की थी। थाना सदर शाहजहांपुर में जमातियों पर आईपीसी की गम्भीर धाराओं के साथ महामारी अधिनियम, आपदा प्रबंधन अधिनियम, विदेशी एवं पासपोर्ट अधिनियम की विभिन्न धाराओं में एफ़आईआर दर्ज की गयी थी। पुलिस ने थाईलैंड के नौ और तमिलनाडु के दो जमातियों समेत 12 तब्लीगियों को शाहजहांपुर की एक मस्जिद से गिरफ्तार किया था। इस केस की सुनवाई हाईकोर्ट के आदेश से बरेली की अदालत में हुई थी।       

तब्लींगियों ने संक्रमण फैलाने, पासपोर्ट का दुरुपयोग करने के आरोप से मुक्त होने को अदालत में डिस्चार्ज अर्जी भी दी थी जिसे अदालत ने खारिज कर दिया था। शाहजहांपुर के तब्लीगी जमातियों की सुनवाई बरेली अदालत में हुई। बचाव पक्ष के अधिवक्ता मिलन कुमार गुप्ता ने तब्लीगी जमातियों के निर्दोष होने की दलीले दी थी। ठोस सबूतों के अभाव में अदालत ने शुक्रवार को थाईलैंड के नौ, तमिलनाडु के दो समेत 12 तब्लीगी जमातियों को दोषमुक्त कर बरी करने का आदेश दिया है।


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Umakant yadav

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