मुख्तार अंसारी के भगौड़े बेटे की गिरफ्तारी पर SC ने लगाई रोक, UP सरकार से 4 हफ्ते में मांगा जवाब

punjabkesari.in Wednesday, Oct 19, 2022 - 12:17 PM (IST)

लखनऊ: पूर्वांचल के माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तारी पर तुरंत रोक लगा दी है। वहीं इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। वहीं निचली अदालत ने बीते 14 जुलाई को एनबीडब्ल्यू जारी किया था। अब्बास अंसारी की तरफ की तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने बहस किया। उन्होंने कोर्ट को बताया कि अब्बास राष्ट्रीय राइफल संघ के सदस्य हैं, उनके पास लाइसेंस है, लेकिन फिर भी यूपी में उन पर आपराधिक मुकदमे दर्ज कर लिया गया है। निचली अदालत में सम्मान और गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। संपत्ति को सीज किया जा रहा है।

सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से विधायक हैं अब्बास अंसारी 
बता दें कि अब्बास सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से विधायक है। उन्होंने चुनाव में प्रचार के दौरान विवादित बयान दिया था। उसके बाद मऊ पुलिस ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था।  विवादित बयान के मामले में अब्बास अंसारी के खिलाफ वारंट जारी हुआ था। बीते 14 अक्टूबर को इस मामले में हाईकोर्ट ने विधानसभा चुनाव के दौरान विवादित बयानबाजी करने के मामले में उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने पुलिस की चार्जशीट और मजिस्ट्रेट के संज्ञान लेने पर भी स्टे लगा दिया है। हाईकोर्ट ने 22 नवंबर तक के लिए गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। हाईकोर्ट द्वारा रोक लगाए जाने के बाद मुकदमे का ट्रायल नहीं शुरू हो सकेगा। मामले की अगली सुनवाई 22 नवंबर को होगी।

अवैध असलहा समेत कई मामले हैं दर्ज 
गौरतलब है कि मऊ सदर से विधायक अब्बास अंसारी के खिलाफ 12 अक्टूबर, 2019 को इंस्पेक्टर अशोक कुमार सिंह ने महानगर थाने में अवैध असलहा संबंधित मामले में एफआईआर दर्ज कराई थी।जिसकी विवेचना एसटीएफ कर रही है। जांच के दौरान पुलिस टीम ने दो राइफल, तीन 12 बोर का गन, एक रिवाल्वर और एक पिस्टल के साथ कई बोर के 4431 कारतूस और मैगजीन बरामद की थी। 24 दिसंबर, 2020 को इस मामले में अभियुक्त अब्बास अंसारी के खिलाफ मामला दर्ज किया था।


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Content Writer

Ramkesh

Recommended News

Related News

static