HC ने डॉ. कफील खान की रिहाई का आदेश देकर योगी के मुंह पर जड़ा तमाचा: राजभर

punjabkesari.in Tuesday, Sep 01, 2020 - 06:07 PM (IST)

लखनऊ: गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज में हुए ऑक्सीजन कांड में आरोपी डॉ. कफील खान को हाई कोर्ट ने राहत दी है। साथ ही उनके ऊपर लगे रासुका को तुरंत हटाने का निर्देश दे दिया। कोर्ट से राहत मिलने के बाद प्रदेश की बीजेपी पर विपक्षीयों ने तंज कसना शुरू कर दिया है। ओमप्रकाश राजभर ने कहा कि आज इलाहाबाद उच्च न्यायलय डॉ कफील खान की रिहाई का आदेश देकर सीएम योगी के मुह पर तमाचा जड़ा है।  उन्होंने ट्वीट कर कहा कि योग सरकार अपराध को रोकने के बजाय पुलिस धन उगाही करने में लगी है।

PunjabKesari

बता दें कि विपक्षी पार्टी ने रासुका हटाने ओर जल्द रिहाई को न्याय संगत बताया है। सपा ने हाई कोर्ट के फैसले का जिक्र करते हुए कहा कि डॉ. कफील की रिहाई का आदेश दमनकारी और अत्याचारी सत्ता के मुंह पर करारा तमाचा है। दंभी भूल जाते हैं कि न्यायालय इंसाफ के लिए खुले हैं। राजनीतिक लाभ और नफरत की राजनीति के तहत कार्रवाई करने वाले सीएम (योगी आदित्यनाथ) माफी मांगें। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डॉ. कफील के ऊपर से रासुका हटाकर उन्हें रिहा करने का आदेश दिया है। आशा है कि यूपी सरकार उन्हें बिना किसी द्वेष के अविलंब रिहा करेगी।


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Ramkesh

Recommended News

Related News

static