हत्या के मामले में कोर्ट ने 15 दोषियों को सुनाईं उम्र कैद की सजा, रंजिश में व्यक्ति की हुई थी हत्या

punjabkesari.in Thursday, Feb 29, 2024 - 08:16 PM (IST)

मुजफ्फरनगर: जिले की एक अदालत ने 2019 में पुरानी रंजिश को लेकर एक व्यक्ति की हत्या कर देने के मामले में 15 लोगों को बृहस्पतिवार को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई और उनपर जुर्माना भी लगाया। शासकीय अधिवक्ता रामनिवास पाल ने बताया कि 12 अगस्त 2019 को जिले के बुढ़ाना नगर में पुरानी रंजिश को लेकर एक ही समुदाय के दो समूहों के बीच हिंसक टकराव हुआ था और उस दौरान रफीक नामक एक व्यक्ति की मौत हो गई थी एवं आठ अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए थे।
उन्होंने बताया कि इस मामले में 15 लोगों के खिलाफ हत्या और हत्या के प्रयास के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था।

पाल ने बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सभी 15 आरोपियों-- इरशाद, नफीस, फरहान, इरफान, एहसान, शहजाद, यूनुस, अनीस, सगीर, इरफान, परवेज, तहसीन, ढोला, वकील और शकील को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी तथा उनपर 10-10 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया।

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हाथरस:  उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले की कोतवाली जंक्शन क्षेत्र में यूपी बोर्ड की इंटरमीडिएट की एक परीक्षा छूटने पर एक छात्र ने ट्रेन के आगे कूद कर आत्महत्या कर ली। रेलवे ट्रैक पर युवक का शव पड़ा मिलने की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के छात्र के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मृतक युवक की पहचान एटा जिले के अवागढ़ क्षेत्र के गांव वसुंधरा के अर्जुन के रूप में हुई है। वही सूचना मिलने पर मृतक छात्र के परिजन भी पोस्टमार्टम हाउस पहुंच गए।


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Ramkesh

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