ज्ञानवापी मस्जिद मामला: हिंदू पक्ष ने कहा- विवादित संपत्ति वक्फ की संपत्ति नहीं है…

punjabkesari.in Friday, Dec 16, 2022 - 01:09 AM (IST)

प्रयागराज: वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में श्रृंगार गौरी और अन्य देवी-देवताओं की नियमित पूजा की मांग से जुड़े मुकदमे की पोषणीयता को लेकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चल रही सुनवाई के दौरान बृहस्पतिवार को हिंदू पक्ष के वकील ने कहा कि वक्फ कानून के प्रावधान इस मामले में लागू नहीं होंगे क्योंकि विवादित संपत्ति वक्फ की संपत्ति नहीं है। उन्होंने कहा कि वक्फ कानून के प्रावधान इसलिए भी यहां लागू नहीं होंगे क्योंकि यह दो मुस्लिमों के बीच का विवाद नहीं है।

तय तिथि के मुताबिक, बृहस्पतिवार को इस मामले में सुनवाई शुरू हुई। हालांकि कुछ देर सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति जे जे मुनीर ने इस मामले में अगली सुनवाई 16 दिसंबर को करने का निर्देश दिया। उल्लेखनीय है कि पांच हिंदू महिलाओं ने वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में श्रृंगार गौरी और अन्य देवी देवताओं की पूजा-अर्चना की अनुमति मांगते हुए वाराणसी की अदालत में वाद दायर किया है जिसकी पोषणीयता पर अंजुमन इंतेजामिया की आपत्ति निचली अदालत ने खारिज कर दी। अंजुमन इंतेजामिया ने निचली अदालत के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी है।

अंजुमन इंतेजामिया की याचिका खारिज करते हुए वाराणसी के जिला जज ने 12 सितंबर के अपने आदेश में कहा था कि इन पांच हिंदू महिलाओं का वाद, पूजा स्थल अधिनियम, वक्फ कानून और यूपी श्री काशी विश्वनाथ मंदिर अधिनियम से बाधित नहीं होता।


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Mamta Yadav

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