UP: धर्मांतरण के खिलाफ 268 मामले दर्ज, 500 लोग गिरफ्तार, BJP MLA बोले- इस तरह के मामलों में फांसी की सजा हो

punjabkesari.in Friday, Nov 18, 2022 - 10:10 AM (IST)

लखनऊः उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण कानून के तहत अब तक 268 मामले दर्ज किए गए हैं। पुलिस अफसरों के अनुसार ऐसे मामलों पर प्रभावी रोकथाम के प्रयास किए जा रहे हैं। इस बीच, सरोजनीनगर के भाजपा विधायक राजेश्वर सिंह ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर धर्मांतरण कानून को और सख्त बनाए जाने की मांग की है।

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इस तरह के मामलों में फांसी की सजा होनी चाहिए-राजेश्वर सिंह 
एडीजी कानून एवं व्यवस्था प्रशांत कुमार ने बताया कि धर्मांतरण की रोकथाम के लिए बने कानून के तहत अब तक 500 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। 137 मामलों में जबरन धर्मांतरण की गवाही कोर्ट में दी जा चुकी है। जबरन धर्मांतरण से जुड़े श्रद्धा हत्याकांड का संज्ञान लेकर सरोजनीनगर के भाजपा विधायक राजेश्वर सिंह ने मुख्यमंत्री से कानून में संशोधन की मांग की है। विधायक ने इसे लव जिहाद का मामला बताया है। मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में विधायक ने कहा है कि श्रद्धा हत्याकांड जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए कानून में संशोधन जरूरी हो गया है। इस तरह के मामलों में फांसी की सजा होनी चाहिए। जबरन धर्मांतरण को गैर जमानती बनाया जाना चाहिए। ऐसे मामलों की जांच 60 दिनों के भीतर होनी चाहिए।

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धर्मांतरण कराने में 29 आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट
फतेहपुर। जिले में चल रहे धर्मांतरण के खेल में शामिल 29 आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। इन सभी के विरुद्ध न्यायालय ने गैर-जमानती वारंट जारी कर दिया है। धर्मांतरण को लेकर सदर कोतवाली और ललौली थाने में केस दर्ज किए गए थे। इस बीच एटीएस की टीम ने सदर कोतवाली पहुंचकर मामले की सघन पड़ताल की। जिले में चल रहे धर्मांतरण के खेल में हिंदू संगठनों के विरोध प्रदर्शन के बाद मामले ने तूल पकड़ा था। आरोप है कि बीते कुछ सालों में रुपयों और नौकरी का प्रलोभन देकर करीब 8 हजार गरीब हिंदुओं को ईसाई धर्म में शामिल कराया जा चुका है। मामले में 42 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। धर्मांतरण कराने के आरोप में 13 आरोपी जेल भेजे जा चुके हैं। अब सीजेएम कोर्ट ने धर्मांतरित हो चुके 29 लोगों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है।


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Content Writer

Ajay kumar

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