50 हजार जोड़ों का विवाह कराने की तैयारी में यूपी सरकार, ऐसे कर सकते हैं शादी का आवेदन

punjabkesari.in Tuesday, Dec 05, 2023 - 07:21 PM (IST)

लखनऊ: यूपी सरकार पचास हजार जोड़ों की चट मंगनी-पट ब्याह कराने की तैयारी में है। विवाहोत्सव होगा और शुभ मुहुर्त में जनवरी तक तमाम सरकारी मंडपों में शहनाई गूंजेगी। शासन की ओर से इन आयोजनों के लिए धन अलग-अलग जिलों को भेज दिया गया है। कन्यादान बतौर अभिभावक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया जाना है। कपड़े, बिछिया, पायल, बर्तन के साथ विदायी होगी। इसके लिए विभिन्न जिलों में मंत्रिगण 'पहुंच कर मुख्यमंत्री का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। सुखद दाम्पत्य जीवन और खुशहाल गृहस्थी की कामना के साथ कन्या के खाते में 35 हजार रुपये की डाले जाएंगे।

पारदर्शिता के लिए ऑफलाइन आवेदन खत्म कर ऑनलाइन व्यवस्था शुरू की गई
सरकार ने इसकी भी व्यवस्था कर ली है कि शादियों में कोई खलल पैदा कर अपना बेजा स्वार्थ न साध सके। ऐसे में पारदर्शिता के लिए ऑफलाइन आवेदन को खत्म कर ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था शुरू की गई, है। इससे जहां पात्रों को सहूलियत हो रही है, वहीं बिचौलियों का काम भी खत्म हो गया है। वहीं, विवाह के लिए लाभार्थी के मोबाइल पर ही विवाह की तारीख और सूचना एसएमएस से भेजी जा रही है। यही कारण है कि पोर्टल बनने के बाद अगस्त से अभी तक 68,825 आवेदन ऑनलाइन आ चुके हैं।

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कन्या का बैंक खाता होना अनिवार्य
योजना के तहत कन्या का बैंक खाता होना अनिवार्य है। इन खातों को आधार कार्ड से लिंक करवाया जा रहा है। दरअसल, समाज कल्याण विभाग की ओर से प्रदेश भर के जिलों में सामूहिक शादी समारोह का आयोजन किया जा रहा है। 2023-2024 के लिए 109883 बेटियों के विवाह का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। लक्ष्य के सापेक्ष नवंबर में हुए समारोह में 11,489 सामूहिक विवाह संपन्न करवाए गए हैं, जबकि दिसंबर और जनवरी में 50 हतार शादियां करवाया जाना प्रस्तावित है।

ऐसे कर सकते हैं शादी का आवेदन
योजना के अन्तर्गत ऑनलाइन वेबसाइट https://cmsvy.upsdc.gov.in पर आवेदन कर सकते है। इच्छुक लड़का-लड़की को आधार डेमोग्राफिक प्रमाणीकरण कर आवेदन करना होगा। आवेदक अपना आवेदन पत्र जन सुविधा केंद्र, जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय, साइबर कैफे, निजी इंटरनेट केंद्र या विभागीय वेबसाइट से भर सकते हैं। विवाह की निर्धारित तिथि के न्यूनतम एक सप्ताह पहले आवेदन करना होगा। आवेदन पहले आईए, पहले शादी के आधार पर स्वीकार होगा।


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Content Writer

Ajay kumar

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