योगी सरकार का नया आदेश जारी: अब शादी-समारोह में अधिकतम 25 व्यक्ति ही हो सकेंगे शामिल

punjabkesari.in Tuesday, May 18, 2021 - 09:10 PM (IST)

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा प्रदेश में कोरोना वायरस की वर्तमान की स्थिति को देखते हुए तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। जहां एक तरफ सभी जिलाधिकारियों को सख्ती से कोविड गाइडलाइन का पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं तो वहीं अब सरकार ने मांगलिक कार्यक्रमों में लोगों की अधिकतम संख्या तय कर दी है। अब शादी समारोहों में एक समय में अधिकतम 25 व्यक्तियों की ही मास्क की अनिवार्यता के साथ अनुमति होगी।


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दरअसल, मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बढ़ते कोरोना के मामलों के मद्देनजर शादी-विवाह के सम्बंध में नया आदेश जारी कर दिया है। इसके बाद अब बन्द स्थानों अथवा खुले स्थानों पर समारोहों में एक समय में अधिकतम 25 व्यक्तियों की ही अनुमति होगी। इसके साथ ही मास्क की अनिवार्यता, सामाजिक दूरी, सैनेटाइजेशन का उपयोग आदि कोविड प्रोटोकॉल के पालन करने होंगे जिसकी पूरी जिम्मेदारी आयोजकों पर होगी।


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Content Writer

Umakant yadav

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