बहराइच: जिसने भरा मांग में सिंदूर उसी ने ले ली जान, अब 7 साल बाद मिली ऐसी सजा

punjabkesari.in Saturday, Oct 15, 2022 - 02:00 PM (IST)

बहराइच: उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले की एक अदालत ने एक विवाहिता की दहेज हत्या के 7 साल पुराने मामले में दोषी पति को उम्रकैद की सजा सुनाई है। जिला न्यायाधीश उत्कर्ष चतुर्वेदी ने दोषी पति पर 56 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) मुन्नू लाल मिश्र ने बताया कि साल 2011 में बहराइच के रानीपुर थाना क्षेत्र के रत्तापुर गांव निवासी शहजाद अली का निकाह श्रावस्ती के भिन्गा कोतवाली क्षेत्र के विशुनपुर गांव की रहने वाली ताजिना से हुआ था। 


मिश्र के मुताबिक, 3 नवंबर 2015 को ताजिना की मां राबिया को सूचना मिली थी कि उसकी बेटी की मौत हो गई है। मिश्र के अनुसार, हत्या के बाद शहजाद ने अपनी सास से कहा था कि ताजिना की मौत सांप के काटने से हुई है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर पर लगी गंभीर चोट को मौत का कारण बताया गया था। मिश्र के मुताबिक, पुलिस ने हत्या, महिला के साथ अत्याचार और दहेज अधिनियम की विभिन्न धाराओ में मुकदमा दर्ज कर शहजाद को गिरफ्तार किया था। जांच के दौरान शहजाद दहेज के लिए पत्नी की हत्या करने का दोषी मिला।


मिश्र ने बताया कि बहराइच के जिला न्यायाधीश ने शुक्रवार को शहजाद को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास और 56 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। उन्होंने बताया कि जुर्माना अदा नहीं करने पर शहजाद को 2 साल 2 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। मिश्र के अनुसार, जुर्माने की आधी रकम मृतका की मां को दी जाएगी।


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Content Writer

Tamanna Bhardwaj

Recommended News

Related News

static