मैं तेरे पैसे का नहीं पी रही हूं... 3AC कोच में सिगरेट पी रही थी महिला.... विरोध करने वाले यात्री को धमकाया, वीडियो बनाने वाले को भी सुनाई खरी खोटी

punjabkesari.in Monday, Sep 15, 2025 - 07:35 PM (IST)

viral video: भारतीय रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 145 के अनुसार, किसी भी व्यक्ति के लिए ट्रेन में नशा करना अपराध है। उसके बावजूद नियमों की अनदेखी कर कुछ लोग यात्रा के दौरान सिगरेट शराब एवं गुटखा जैसी चीजें खाते पीते हैं। जिससे दूसरे यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसा ही एक ताजा मामला सोशल मीडिया पर तेजी वायरल हो रहा है। जो कि एक एसी कोच का है जिसमें एक महिला यात्री खुले आज कोच के अंदर सिगरेट पीनी लगी जिसके बाद दूसरे यात्रियों ने इसका विरोध किया। महिला भड़क गई उसके बाद बवाल करने लगी।

घटना जब लोगों ने वीडियो बनाना शुरु किया तो वह हंगाम करने लगी और पुलिस को बुलाने की बात करने लगी उसके वाद वीडियो को डिलीट करने की बात करने लगी हालांकि कुछ लोगों ने चुपके इस वीडियो को वायरल कर दिया। हालांकि यह वीडियो कहां का है, ये यात्री कहा जा रहे थे, ये किस ट्रेन कहा इस पात की पुष्टि नहीं हो सकी है। फिलहाल वायरल वीडियो को लेकर यूजर्स अब जमकर रिएक्ट कर रहे हैं।

@tusharcrai ने  X पर यह वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा- सिगरेट पीने की तलब, बेइज्जत करवा देती हैं। वायरल वीडियो में चलती ट्रेन में इस तरह धूम्रपान करेगी तो सामने वाला आपकी करतूतों को दिखाएगा? इस वीडियो को अब तक 80 हजार के ऊपर व्यूज और ढाई हजार के करीब लाइक्स मिल चुके हैं। वहीं पोस्ट पर सैकड़ों कमेंट्स भी आए है।

जानिए क्या है रेलवे का नियम

ट्रेन के अंदर किसी भी प्रकार का नशा करके सफर करना कानूनी रूप से अपराध है। भारतीय रेलवे में ट्रेन के अंदर नशा करने या शराब पीने पर रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 145 के तहत 6 महीने तक की कैद या 500 रुपये तक का जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। यदि कोई यात्री नशे में बदतमीजी करता है या अन्य यात्रियों को परेशान करता है, तो उसके खिलाफ और भी कड़ी कार्रवाई की जा सकती है और उसे बीच यात्रा में ट्रेन से उतारा भी जा सकता है।

 


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Content Writer

Ramkesh

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