ड्रग्स, जहर और रेव पार्टी: एल्विश यादव को हाईकोर्ट से तगड़ा झटका! अब सीधे ट्रायल के घेरे में यूट्यूबर

punjabkesari.in Monday, May 12, 2025 - 12:52 PM (IST)

Prayagraj News: नोएडा में आयोजित रेव पार्टी के मामले में फंसे यूट्यूबर एल्विश यादव को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने उनके द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने चार्जशीट और समन को रद्द करने की मांग की थी।

नोएडा की रेव पार्टी से जुड़ा मामला
आपको बता दें कि यह मामला 3 नवंबर 2023 को नोएडा के सेक्टर 49 में हुई एक कथित रेव पार्टी से जुड़ा है। पार्टी में नशीले पदार्थों और सांप के ज़हर के कथित इस्तेमाल को लेकर कई लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई थी। एनिमल वेलफेयर संस्था PFA (पीपल फॉर एनिमल्स) के अधिकारी गौरव गुप्ता ने शिकायत दर्ज कराई थी।

कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज
मिली जानकारी के अनुसार, एल्विश यादव सहित अन्य आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता की धाराएं 289, 284 और 120-बी, मादक पदार्थ नियंत्रण अधिनियम (NDPS) की धाराएं 8, 22, 29, 30 और 32, साथ ही वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की धाराएं 9, 39, 48ए, 49, 50 और 51 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपों में यह कहा गया है कि नोएडा में हुई रेव पार्टी के दौरान नशीले पदार्थों के साथ सांप के जहर का कथित तौर पर प्रयोग किया गया और जीवित सांपों के साथ वीडियो रिकॉर्ड किए गए।

याचिका खारिज, अब होगा ट्रायल 
बताया जा रहा है कि एल्विश यादव ने जांच के बाद अदालत में दायर चार्जशीट और समन को चुनौती दी थी। लेकिन जस्टिस सौरभ श्रीवास्तव की सिंगल बेंच ने याचिका को खारिज करते हुए मामला चलाने का रास्ता साफ कर दिया है।इस फैसले के बाद अब एल्विश यादव को ट्रायल का सामना करना पड़ेगा।


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Content Editor

Anil Kapoor

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