स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने सिखाया सबकः किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष कैद, 70 हजार जुर्माना

punjabkesari.in Tuesday, Mar 12, 2024 - 05:12 PM (IST)

बरेली: किशोरी को बहला फुसलाकर ले जाने के बाद दुष्कर्म करने के आरोपी बदायूं थाना मूसाझाग के गांव रजपुरा निवासी अजय सक्सेना को कोर्ट ने परीक्षण में दोषी पाया। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट कोर्ट रामदयाल ने उसे 20 साल कारावास और 70 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने की आधी रकम पीड़िता के माता-पिता को बतौर मुआवजा मिलेगी।

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पुलिस ने अजय के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट भेजी थी
सरकारी वकील सुभव कुमार मिश्रा ने बताया कि पीड़िता के दादा ने थाना सुभाषनगर में तहरीर देकर बताया था कि उनके बेटे की मृत्यु हो चुकी है और उसकी पत्नी ने दूसरी जगह शादी कर ली है। उनके पुत्र के तीन संतानें जिनमें पीड़िता 14 वर्ष, दूसरी लड़की 12 वर्ष और एक पुत्र उनके साथ ही रहते हैं। 15 फरवरी 2020 को पीड़िता चौरासी घंटा मंदिर में पूजा करने गई थी। जब वह घर नहीं आई, तो तलाश की। छोटी पोती ने बताया कि अजय का फोन आया था। वादी ने अजय और उसके साथियों पर ले जाने का आरोप लगाया था। पुलिस ने अजय के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट भेजी थी। पीड़िता ने अपने बयान में बताया था कि अजय उसे लालकुआं उत्तराखंड ले गया। वहां एक किराये के कमरे में रखकर दुष्कर्म किया। शासकीय अधिवक्ता ने पांच गवाह पेश किये थे।

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नाबालिग को बहलाकर ले जाने में दो को पांच वर्ष कैद
बरेली: चौदह साल की किशोरी को बहला फुसलाकर ले जाने में सिरौली ग्राम संग्रामपुर निवासी सुरेश और लालमन कश्यप को दोषी पाते हुए स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट कोर्ट हरि प्रकाश गुप्ता ने पांच वर्ष कारावास और प्रत्येक को 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं दुष्कर्म के आरोप से बरी कर दिया। सरकारी वकील राजीव तिवारी और आलोक प्रधान ने बताया कि पीड़िता के पिता ने थाना सिरौली में तहरीर देकर बताया था कि पुत्री हाईस्कूल की छात्रा है। 23 दिसम्बर 2013 को कालेज पढ़ने गयी थी लेकिन वापस नहीं आयी। काफी तलाश किया मगर कुछ भी पता नहीं चला। जानकारी मिली कि सुरेश और लालमन बेटी को बहला फुसला कर ले गये हैं।


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Content Writer

Ajay kumar

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