मारा, दफनाया, छिपाया… लेकिन ''मां'' की एक रिपोर्ट ने पलटा पूरा खेल, अब सालों तक जेल में सड़ेंगे हत्यारे
punjabkesari.in Friday, Apr 18, 2025 - 01:27 PM (IST)

Muzaffranagar News: उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर जिले की एक त्वरित अदालत ने 30 वर्षीय महिला की 2022 में दहेज के कारण हत्या किए जाने के मामले में उसके पति को 10 साल के कठोर कारावास और उसके सास-ससुर को 7-7 साल कारावास की सजा सुनाई है। एक वकील ने यह जानकारी दी।
अदालत ने दहेज हत्या मामले में 3 लोगों को दोषी ठहराया, पति को 10 साल की सजा
मिली जानकारी के मुताबिक, त्वरित अदालत की न्यायाधीश नेहा गर्ग ने महिला के पति मीर हसन को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 498ए (पति या रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता), 304बी (दहेज हत्या), 120बी (आपराधिक साजिश) के साथ-साथ दहेज निषेध अधिनियम (धारा 3 और 4) के प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया। अदालत ने मीर हसन को 10 साल जेल की सजा सुनाई और उस पर 7,000 रुपए जुर्माना लगाया। हसन के पिता लियाकत और मां शकीला को 7-7 साल जेल की सजा सुनाई गई तथा उन पर 2,000 रुपए जुर्माना लगाया गया।
जानिए, क्या है पूरा मामला?
जिला सरकारी वकील राजीव शर्मा ने गुरुवार को एक न्यूज एजेंसी से कहा कि मारी गई महिला शाहीन की शादी 11 अक्टूबर 2015 को मीर हसन से हुई थी। उसकी मां द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, दहेज की मांग को लेकर शाहीन को लगातार परेशान किया जाता था तथा 14 दिसंबर 2022 को उसके ससुराल वालों ने उसे पीट-पीटकर मार डाला। शर्मा ने कहा कि परिवार ने पुलिस को सूचित किए बिना उसके शव को नई मंडी पुलिस थाना क्षेत्र के मखियाली गांव में दफनाकर घटना को छिपाने की कोशिश की। पुलिस ने शिकायत एवं उसके बाद की गई जांच के आधार पर मामला दर्ज किया।