कोर्ट का सवाल- क्या SIT ने चिन्मयानंद के खिलाफ की आरोपों की जांच

punjabkesari.in Thursday, Dec 05, 2019 - 09:31 AM (IST)

प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विशेष जांच टीम (SIT) को एक हलफनामा दाखिल कर यह अवगत कराने का निर्देश दिया कि क्या उसने छात्रा द्वारा नई दिल्ली के लोधी रोड पुलिस थाने में स्वामी चिन्मयानंद के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच की है।

न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति वीके श्रीवास्तव की पीठ ने एसआईटी को एक सप्ताह के भीतर यह हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया और इस मामले में सुनवाई की अगली तारीख 11 दिसंबर तय की। कोर्ट ने एसआईटी को वह तरीका भी बताने को कहा जिसमें कानून की छात्रा द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच की गई।

उल्लेखनीय है कि कानून की छात्रा ने लोधी रोड पुलिस थाने में दिए अपने प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया था कि चिन्मयानंद के मोबाइल फोन में उसका अश्लील वीडियो था जिसका इस्तेमाल वह उसे ब्लैकमेल करने के लिए किया करता था। चिन्मयानंद मामले की जांच कर रही एसआईटी नियमित आधार पर कोर्ट में जांच की प्रगति रिपोर्ट दाखिल कर रही है।

यौन शोषण का आरोप लगने के करीब एक महीने के बाद चिन्मयानंद को एसआईटी द्वारा 20 सितंबर, 2019 को गिरफ्तार किया गया था। एसआईटी ने पीड़िताछात्रा, उसके 3 मित्रों और एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ चिन्मयानंद से कथित तौर पर फिरौती मांगने के लिए मामला दर्ज किया था।


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Deepika Rajput

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