मौलाना तौकीर रजा को बड़ी राहतः CJM कोर्ट ने उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने की अर्जी की खारिज

punjabkesari.in Saturday, May 18, 2024 - 09:22 PM (IST)

बरेली: आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए अधिवक्ता वीरेन्द्र पाल गुप्ता की अर्जी को सीजेएम सौरभ वर्मा ने खारिज कर दिया। मानव अधिकार संरक्षण मंच के अध्यक्ष वीरेन्द्र पाल गुप्ता ने 30 मार्च को सीजेएम कोर्ट में अर्जी देकर मौलाना तौकीर पर कोतवाली थाना पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश दिए जाने की याचना की थी। उन्होंने अर्जी में कहा था कि मौलाना ने 9 फरवरी को धारा 144 लागू होने के बाद भी हजारों की भीड़ को एकत्रित कर भड़काऊ भाषण दिया। अदालत में अर्जी खारिज होने के बाद वीरेन्द्र पाल गुप्ता ने कहा कि अदालत के फैसले से वह संतुष्ट नहीं हैं। न्यायिक प्रक्रिया के तहत अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।

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मुसलमानों के हक की आवाज उठाते रहेंगे मौलाना
आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए दाखिल अर्जी खारिज होने के बाद मीडिया प्रभारी मुनीर इदरीसी ने कहा कि सभी राजनीतिक पार्टियों ने मुसलमानों से दूरी बना ली है। तथाकथित धर्मनिरपेक्ष दलों को मुसलमानों के वोट तो चाहिए लेकिन उनकी आवाज उठाने को कोई तैयार नहीं। आईएमसी प्रमुख हमेशा समाज के दबे कुचले वर्ग के साथ मुसलमानों के हक की आवाज उठाते रहेंगे। बरेली में उनके खिलाफ मुकदमा लिखाने के लिए दाखिल अर्जी भी उसी साजिश का हिस्सा थी। जैसा पिछले दिनों पुराने मामले में फंसा कर साजिश रची गई। जिसमें सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिला और अब जिला कोर्ट में अर्जी खारिज होने से साफ हो गया कि कानून के आगे साजिशें असफल हुईं।


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Content Writer

Ajay kumar

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