आजम खां के जौहर ट्रस्ट पर ठोका 50 लाख का जुर्माना, सरकारी जमीन पर गेट लगवाने के चलते हुई कार्रवाई

punjabkesari.in Thursday, Sep 16, 2021 - 04:00 PM (IST)

रामपुर: सीतापुर जेल (Sitapur Jail)में बंद आजम खान (Azam Khan) की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पहले जौहर यूनिवर्सिटी (Jauhar University) की पूरी जमीन पर यूपी सरकार (UP sarkar) ने कब्जा करते हुए आजम खान की जौहर ट्रस्ट (Jauhar Trust) को बेदखल कर दिया है। वहीं अब जौहर ट्रस्ट सरकारी जमीन (government land) पर अवैध निर्माण करने के आरोप में करीब 50 लाख रूपए का जुर्माना (50 lakh fine) अदा करेगा। आज़म खां यूनिवर्सिटी के संस्थापक और कुलाधिपति हैं एवं जौहर ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं, जबकि उनके बेटे अब्दुल्ला आजम, अदीब आज़म और पत्नी डॉ तजीन फातिमा ट्रस्ट की सदस्य हैं।       
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उप जिलाधिकारी रामपुर ने गेट को सरकारी जमीन पर बनाए जाने के एवज में इसे तोड़ने और एक करोड़ 63 लाख रुपए जुर्माना भरने के लिए ट्रस्ट को आदेश दिए थे, जिसके खिलाफ जौहर ट्रस्ट ने जिला जज के यहां वाद दायर दिया था। जिला जज ने गेट तोड़ने पर तो रोक लगा दी थी लेकिन जुर्माना एक करोड़ 63 लाख रूपए भरने का आदेश दिया था। इस पर जौहर ट्रस्ट ने हाईकोर्ट की शरण ली। 
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हाईकोर्ट ने गेट तोड़ने पर रोक लगाते हुए साथ ही जुर्माने की धनराशि कम करते हुए ट्रस्ट को करीब 50 लाख रूपए जमा करने के आदेश दिए थे जिसके तहत अब जौहर ट्रस्ट को यह जुर्माना जमा करना पड़ेंगा वहीं अब जौहर ट्रस्ट ने 49 लाख 14 हजार रूपए जमा करने के लिए स्थानीय अदालत में प्रार्थना पत्र दिया है। 


 


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Content Writer

Tamanna Bhardwaj

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