अदालत ने पूर्व मंत्री समेत पांच के खिलाफ गैर जमानती वारंट किया जारी, 9 साल पुराना हत्या के प्रयास का था मामला

punjabkesari.in Friday, Dec 02, 2022 - 06:10 PM (IST)

बलियाः उत्तर प्रदेश के बलिया जिले की एक अदालत ने एक छात्र नेता की हत्या के प्रयास के नौ साल पुराने मामले में पूर्व मंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता आनन्द स्वरूप शुक्ला सहित पांच आरोपियों को अदालत में हाजिर न होने पर गैर जमानती वारंट जारी किया है। छात्र नेता के अधिवक्ता दिनेश तिवारी ने शुक्रवार को बताया कि स्थानीय सांसद विधायक अदालत (एमपी-एमएलए कोर्ट) के विशेष न्यायाधीश हुसैन अहमद अंसारी ने सुधीर ओझा के मुकदमे में शुक्ला सहित पांच आरोपियों के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया है।

आरोपियों के माफी संबंधी प्रार्थना पत्र को किया खारिज-अंसारी
सांसद विधायक अदालत के विशेष न्यायाधीश हुसैन अहमद अंसारी ने  बताया कि अदालत ने शुक्ला सहित पांच आरोपियों के हाजिरी माफी संबंधी प्रार्थना पत्र को खारिज करते हुए यह आदेश पारित किया है। अदालत ने 22 नवम्बर को अपने फैसले में शुक्ला सहित पांच आरोपियों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धाराओं 307 (जान लेने की नीयत से हमला) एवं 149 (जन समूह द्वारा विधि विरुद्ध किया गया अपराध) के तहत दंडनीय अपराध का अतिरिक्त आरोप तय करने का आदेश दिया था।

आरोपियों पर यह था मुकदमा दर्ज
अधिवक्‍ता ने बताया कि अदालत ने 29 नवंबर को सभी पांच आरोपियों को दो दिसंबर को अदालत में आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया था, लेकिन उसके बाद भी उन पांचों ने शुक्रवार को आत्मसमर्पण नहीं किया। उनके अनुसार शुक्ला सहित पांच आरोपियों की तरफ से हाजिरी माफी का प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया था। उन्होंने बताया कि बलिया शहर कोतवाली क्षेत्र के सतीश चन्द्र महाविद्यालय में 15 जनवरी 2013 को छात्र नेता सुधीर ओझा की हत्या का प्रयास करते हुए उन पर चाकू से हमला किया गया था। इसी मामले में पांचों आरोपी हैं।


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Content Editor

Pooja Gill

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