Badaun News: बदायूं में नाबालिग बच्‍ची से बलात्कार और हत्या के दोषी को फांसी की सजा

punjabkesari.in Friday, Jul 28, 2023 - 08:11 PM (IST)

बदायूं: जिले की एक विशेष अदालत ने आठ साल की बच्ची के साथ बलात्कार कर उसकी हत्या करने के दोषी को शुक्रवार को मृत्युदंड की सजा सुनायी और दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया। शासकीय अधिवक्ता (विशेष अभियोजक पॉक्सो अधिनियम) वीरेंद्र कुमार ने बताया कि विशेष पॉक्‍सो अदालत के न्यायाधीश दीपक यादव ने नाबालिग बालिका के साथ बलात्कार और उसकी गला दबा कर हत्या करने के दो साल पुराने मामले में आरोपी गुफरान (32) को शुक्रवार को दोषी करार देते हुए मृत्युदंड की सजा सुनाई।

उन्होंने बताया कि अदालत ने दोषी पर दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि जुर्माने की राशि से एक लाख रुपये पीड़ित परिवार को दिए जाएंगे जबकि एक लाख रुपये अदालत में जमा करने होंगे। अधिवक्‍ता ने बताया कि 11 अप्रैल, 2021 को सिविल लाइन थाना क्षेत्र की आठ साल की बच्ची के साथ बलात्कार और हत्या के मामले में उधमसिंह नगर निवासी गुफरान के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी। 
 

ये भी पढ़ें:- यौन उत्पीड़न मामले में बृजभूषण शरण सिंह को कोर्ट ने एक दिन के लिए व्यक्तिगत उपस्थिति से दी छूट

ई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने महिला पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न के मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के निवर्तमान प्रमुख एवं भारतीय जनता पार्टी (BJP) सांसद बृजभूषण शरण सिंह को शुक्रवार को दिनभर के लिए व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दे दी। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह जसपाल ने बृजभूषण शरण सिंह को उनके वकील द्वारा दायर एक आवेदन पर यह राहत दी।


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Content Writer

Ramkesh

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