देवरिया सामूहिक हत्याकांड:  नौ आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज

punjabkesari.in Saturday, Mar 23, 2024 - 02:55 PM (IST)

देवरिया,( विशाल चौबे): जनपद की बहु चर्चित सामूहिक हत्याकांड में आरोपियों की जमानत अर्जी को ।   अपर एवं सत्र न्यायाधीश संजय कुमार सिंह की अदालत ने नौ आरोपियों की जमानत सुनवाई के बाद खारिज कर दी। अब तक पंद्रह आरोपियों की जमानत याचिका को न्यायालय खारिज कर चुका है।

बता दें कि रुद्रपुर थाना क्षेत्र के फतेहपुर गांव में दो अक्तूबर को जमीन विवाद में पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेमचंद यादव की हत्या के प्रतिशोध में सत्यप्रकाश दूबे समेत उनके परिवार के पांच सदस्यों की गोली मारकर व धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर दी गई थी। सहायक शासकीय अधिवक्ता आशुतोष कुमार सिंह ने बताया कि न्यायालय ने फतेहपुर कांड से जुड़े नौ आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। इसमें परमहंस, रघुवीर पाल, दुर्गेश यादव, फुलगेना, सुग्रीव पाल, श्याम यादव, कुश यादव, सुदामा पाल के नाम शामिल हैं।

फतेहपुर गांव के लेहड़ा टोले में जमीन के विवाद में पूर्व जिला पंचायत सदस्य की हत्या के बाद प्रतिशोध में आक्रोशित भीड़ ने एक ही परिवार के पांच लोगों की हत्या कर दी थी। इसमें 27 नामजद और 50 अज्ञात पर गंभीर धाराओं में केस पंजीकृत हुआ। मामले में अब तक 35 से अधिक गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। इसमें एक आरोपी की जेल में ही मौत हो चुकी है। फतेहपुर गांव के अभयपुर टोला निवासी पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेम यादव पर गांव के लेहड़ा टोला निवासी सत्य प्रकाश दूबे के भाई ज्ञान प्रकाश दूबे की जमीन गलत तरीके से बैनामा कराने के आरोप का विवाद था।

इसको लेकर न्यायालय में मामला चल रहा था। 2 अक्तूबर की सुबह पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेम यादव की हत्या के बाद भीड़ ने सत्य प्रकाश दूबे उनकी पत्नी किरन, बेटी सलोनी, नंदनी और बेटा गांधी की हत्या कर दी। घटना में सत्य प्रकाश दूबे का बेटा अनमोल गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना में आरोपी पक्ष के तीन लोगों के मकान प्रशासन की पैमाइश में सरकारी जमीन पर पाए गए। इस पर न्यायालय से बेदखली करने का आदेश भी हुआ है।

 


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Content Writer

Ramkesh

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