मैनपुरी में DM कार्यालय की संपत्ति होगी कुर्क, पीड़िता को 5 लाख मुआवजा नहीं देने पर हुई कार्रवाई
punjabkesari.in Saturday, Oct 15, 2022 - 05:59 PM (IST)

मैनपुरी: उत्तर प्रदेश के जनपद मैनपुरी में जिलाधिकारी कार्यालय की चल अचल संपत्ति को कुर्क किया जाएगा। यह आदेश जिला उपभोक्ता प्रतितोष फोरम ने दिया है।महिला की शिकायत पर आरसी की वसूली नहीं करने पर अध्यक्ष सुभाष चंद्र कुलश्रेष्ठ ने संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया है। अधिवक्ता आयुक्त को नामित भी कर दिया गया है। इसकी अगली सुनवाई 11 मई 2023 को होगी।
क्या था मामला?
मामला औछा क्षेत्र के शहजादपुर उसनींदा गांव से जुड़ा है। अगस्त 2018 में प्रदीप कुमार का एक्सीडेंट बुलंदशहर में हुआ था। इलाज के दौरान अरनिया अस्पताल में मौत हो गई थी। प्रदीप की पत्नी को किसान बीमा ना मिलने पर पत्नी डिंपल देवी ने कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका पर सुनवाई करने के बाद फोरम के चेयरमैन एससी कुलश्रेष्ठ और तत्कालीन सदस्य राजेश यादव ने पांच लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश डीएम को दिया था। इस राशि पर 7% वार्षिक ब्याज भी देना था। मुआवजा नहीं दिए जाने पर फोरम ने आरसी जारी कर वसूली कराने का आदेश दिया है। डीएम से चार सालों से वसूली नहीं की गई थी। डिंपल देवी ने अपने वकील महेंद्र कुमार मिश्रा के माध्यम से फोरम में प्रार्थना पत्र दिया और वसूली कराने की मांग की। इस पर अध्यक्ष एससी कुलश्रेष्ठ व सदस्य दीपिका दास ने सुनवाई करने के बाद डीएम कार्यालय की चल अचल संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया है। संपत्ति कुर्क कराने के लिए अधिवक्ता दिनेश चंद सक्सेना को अधिवक्ता आयुक्त नियुक्त करके उनको दो हजार रुपये की फीस दे दी।
एक्सीडेंट में हुई थी किसान प्रदीप की मौत
प्रदीप खेती बाड़ी करते थे। डिंपल ने कृषक दुर्घटना बीमा योजना के तहत मुआवजा पाने के लिए आवेदन किया था। तत्कालीन लेखपाल प्रेमपाल की लापरवाही के चलते उनको मुआवजा नहीं मिला। इस पर डिंपल देवी ने जिला उपभोक्ता फोरम में तत्कालीन लेखपाल प्रेमपाल तथा डीएम के खिलाफ याचिका दायर की थी।
इतिहास में पहली बार हुई जिले में ऐसी कार्रवाई
एडवोकेट महेंद्र कुमार मिश्रा कहते हैं कि जिला उपभोक्ता फोरम की धारा 71 के अंतर्गत अध्यक्ष एससी कुलश्रेष्ठ को यह अधिकार है कि वह जिलाधिकारी की चल अचल संपत्ति को कुर्क कर सकते हैं। मैनपुरी जनपद के इतिहास में पहली बार जिलाधिकारी कार्यालय की संपत्ति कर्क करने की नोटिस जारी हुई है।
1 महीने में होगी संपत्ति कुर्क
रिकवरी आयुक्त वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश चंद्र सक्सेना ने बताया कि जिलाधिकारी कार्यालय की चल अचल संपत्ति कुर्क होगी। जिसमें 1 माह के अंदर हमें संपत्ति को कुर्क करना है। जिलाधिकारी कार्यालय पर हमने आदेश की कॉपी को रिसीव करा दिया है। जल्द ही 30 दिन के अंदर जिलाधिकारी कार्यालय की चल अचल संपत्ति को कुर्क कर दिया जाएगा।