लोन दिलाने के नाम पर ठगी, पुलिस ने नहीं लिखी रिपोर्ट तो कोर्ट ने सिखाया सबक

punjabkesari.in Monday, May 01, 2023 - 09:18 PM (IST)

बरेलीः एक व्यक्ति ने चिट फंड कंपनी से लोन दिलाने के नाम पर ठगी का आरोप लगाकर कोर्ट के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज कराई।मुन्ना शाह निवासी मोहल्ला मेवात ने बताया कि चिटफंड कंपनी शाखा फतेहगंज पश्चिमी, रघुवीर शाह, दिक्षित निवासी मोहल्ला ठाकुरद्वारा ने 2016 में उसकी बीवी को आधार कार्ड पर लोन स्वीकृत करने की बात कही। एक लाख रुपये लोन लेने पर उसकी किस्त प्रतिमाह 1750 जमा करने की बात कही और ब्याज दर 2.8% देने को कहा। उसकी पत्नी का 105000 का लोन पास हुआ। लोन की पहली किस्त 14 मार्च 2016 को 46282 दूसरी किस्त 41777 रुपये 15 फरवरी 2018 को उसकी पत्नी के खाते में भेजी गई। उसकी पत्नी 80000 की धनराशि अदा कर दी। कैपिटल शाखा उसकी पत्नी पर 2,10,000 का लोन लेना बताया और बकाया धनराशि 143000 बताई।

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पीड़ित के मोबाइल पर मैसेज
23 सितंबर 2022 को दिन में पीड़ित के मोबाइल पर मैसेज आया। उसने बताया कि कैपिटल ट्रस्ट ने उसके साथ धोखाधड़ी की लोन राशि 105000 में से केवल 88059 रुपये मिले। कंपनी द्वारा उसे व उसकी पत्नी के साथ छल, कपट, धोखाधड़ी करके कागजात में 210000 धनराशि की हेराफेरी करके अपने खाते में ट्रांसफर करा लिया और 143000 की धनराशि अपने खाते में हेराफेरी करके गलत तरीके से अंकित कर लिया।

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पीड़ित ने आरोपी पर मुकदमा दर्ज करने के लिए एसएसपी को भेजी रजिस्ट्री
पीड़ित ने 26 सितंबर 2022 को इस घटना में मुकदमा दर्ज करने के लिए मीरगंज एवं बरेली एसएसपी के यहां रजिस्ट्री द्वारा भेजा था लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसने एसीजेएम पंचम बरेली की शरण ली। एसीजेएम पंचम के आदेश पर थाना मीरगंज पुलिस ने धारा 406420507 में रघुवीर शाह दीक्षित प्रबंधक कैपिटल ट्रस्ट शाखा फतेहगंज पश्चिमी एवं महाप्रबंधक चेयरमैन कैपिटल ट्रस्ट हेड क्वार्टर दिल्ली के विरुद्ध केस दर्ज कर लिया।


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Content Writer

Ajay kumar

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