SC से गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के बेटों को मिली राहत, खारिज की UP सरकार की अर्जी

punjabkesari.in Thursday, Mar 04, 2021 - 09:41 AM (IST)

नई दिल्ली\लखनऊ: उच्चतम न्यायालय ने गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी के 2 बेटों अब्बास और उमर अंसारी को कथित जालसाजी के एक मामले में गिरफ्तारी से इलाहाबाद उच्च न्यायालय से मिली राहत के विरूद्ध उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दायर की गई अर्जी बुधवार को खारिज कर दी। न्यायमूर्ति अशोक भूषण एवं न्यायमूर्ति आर एस रेड्डी की पीठ ने कहा कि वह उच्च न्यायालय के 21 अक्टूबर के आदेश के विरूद्ध राज्य सरकार की ओर दायर की गयी याचिका पर विचार करने के पक्ष में नहीं है।

पीठ ने अपने आदेश में कहा कि यह विशेष अनुमति याचिका उच्च न्यायालय के 21 अक्टूबर, 2020 के अंतरिम आदेश के विरूद्ध दायर की गई है। उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया था कि सूचीबद्ध करने की अगली तारीख तक याचिकाकर्ताओं को 27 अगस्त 2020 को दर्ज की गई प्राथमिकी के सिलसिले में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।

पीठ ने कहा कि हमें यह भी बताया गया है कि रिट याचिका जिसमें संबंधित आदेश जारी किया गया है, कल उच्च न्यायालय के सामने सूचीबद्ध है। ऐसी स्थिति में हम विशेष अनुमति याचिका पर विचार करने के पक्ष में नहीं हैं। इसलिए विशेष अनुमति याचिका खारिज की जाती है। हम स्पष्ट करते हैं कि हमने इस मामले के गुण-दोष पर कोई राय नहीं व्यक्त की है। उत्तर प्रदेश के मऊ से विधायक मुख्तार अंसारी कथित जबरन वसूली मामले में पंजाब के रूपनगर जिला जेल में बंद हैं। उत्तर प्रदेश में उनके विरूद्ध कई मामले लंबित हैं।


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Content Writer

Anil Kapoor

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