Gonda News: सपा नगर पालिका अध्यक्ष उजमा राशिद के खिलाफ FIR दर्ज, शत्रु संपत्ति पर अवैध कब्जे को लेकर बड़ी कार्रवाई

punjabkesari.in Monday, Mar 18, 2024 - 06:31 AM (IST)

Gonda News: गोंडा नगर पालिका की अध्यक्ष उजमा राशिद के खिलाफ थाना कोतवाली नगर में दस्तावेजों में हेराफेरी और धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। जिले की एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी।
PunjabKesari
जानिए, क्या है शत्रु संपत्ति
जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने बताया कि शनिवार की देर रात कोतवाली नगर पुलिस ने सपा नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष उजमा राशिद के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 419, 420 (धोखाधड़ी) 467, 468, 471 (दस्तावेजों में हेराफेरी, कूटरचना) के तहत प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है। उन्होंने बताया कि राशिद पर शासकीय अभिलेखों में कूट रचना कर अनियमित एवं अवैध तरीके से शत्रु संपत्ति पर कब्जा करने का आरोप है। देश में 1968 में शत्रु संपत्ति (संरक्षण एवं पंजीकरण) अधिनियम पारित हुआ था। इस अधिनियम के अनुसार जो लोग बंटवारे या 1965 में और 1971 की लड़ाई के बाद पाकिस्तान चले गए और वहां की नागरिकता ले ली, उनकी सारी अचल संपत्ति 'शत्रु संपत्ति' घोषित कर दी गई। शर्मा ने बताया कि देश भर की शत्रु संपत्ति संरक्षक, शत्रु संपत्ति गृह मंत्रालय, भारत सरकार के नाम हस्तांतरित कर दी गयी थी।
PunjabKesari
किरायेदार बनकर किया अवैध कब्जा
उन्होंने बताया कि जिला मुख्यालय पर मोहल्ला रकाबगंज में राजस्व अभिलेखों में शत्रु संपत्ति के रूप में दर्ज भवन संख्या 15 और 16 पर वर्ष 2020 में अवैध कब्जा किए जाने का प्रकरण सामने आया। संरक्षक शत्रु संपत्ति के निर्देश पर मामले की जांच कराई गई, जिसमें शत्रु संपत्तियों पर अनाधिकृत रूप से कब्जा किए जाने का खुलासा हुआ। उन्होंने बताया कि जांच में सामने आया कि गोंडा नगर पालिका की अध्यक्ष उजमा राशिद को वर्ष 2001-02 से इस संपत्ति का किरायेदार दिखाया गया है। बाद में नगर पालिका के अभिलेखों में हेरफेर करके इस संपत्ति का हस्तांतरण भी उनके नाम कर दिया गया। जिलाधिकारी ने बताया कि जांच में नगर पालिका परिषद गोंडा के शत्रु संपत्ति संबंधी दस्तावेजों से छेड़छाड़ की पुष्टि भी हुई।

कलेक्टर के आदेश पर पालिका अध्यक्ष के खिलाफ एक्शन
अधिकारियों ने बताया कि कूटरचना करके अनियमित एवं अवैध तरीके से उजमा राशिद का नाम इन दस्तावेजों में अंकित किया गया। संरक्षक शत्रु सम्पत्ति के आदेश पर जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने कार्यभार ग्रहण करने के बाद इस पूरे प्रकरण को संज्ञान में लिया। उनके निर्देश पर कार्यवाही शुरू की गई और जून 2023 में प्रशासन द्वारा इस भवन को सील कर दिया गया था। उजमा राशिद के पिता कमरुद्दीन एडवोकेट भी पूर्व में नगर पालिका के अध्यक्ष रह चुके हैं।


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Content Editor

Mamta Yadav

Recommended News

Related News

static