मुलायम सिंह यादव को बड़ी राहत, अयोध्या गोलीकांड में दर्ज नहीं होगी FIR

punjabkesari.in Thursday, Jan 03, 2019 - 08:56 AM (IST)

लखनऊ: अयोध्या में कार सेवकों पर 1990 में गोली चलवाने के मामले में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। देश की सर्वोच्च अदालत ने मुलायम सिंह यादव के खिलाफ 1990 में कार सेवकों पर गोली चलवाने के लिए जिम्मेदार मानते हुए मामला दर्ज करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। अब मुलायम सिंह के खिलाफ अयोध्या गोलीकांड को लेकर एफआईआर दर्ज नहीं होगी।

इस याचिका में आरोप लगाया गया था कि 30 अक्टूबर, 1990 को अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए ‘शांतिपूर्ण आन्दोलन’ में हिस्सा ले रहे लोगों पर पुलिस फायरिंग में अनेक ‘कार सेवक’ मारे गए थे। यह याचिका लखनऊ के एक निवासी ने दायर की थी। इस व्यक्ति ने 2014 में यादव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देने का अनुरोध करते हुए निचली अदालत में मामला दायर किया था।

इस व्यक्ति का आरोप था कि समाजवादी पार्टी के नेता ने सार्वजनिक बयान दिया है कि उन्होंने मुसलमानों का विश्वास हासिल करने के लिए ‘कार सेवकों’ पर गोली चलाने का पुलिस को आदेश दिया था। निचली अदालत ने उसकी शिकायत खारिज कर दी थी। इसके बाद उच्च न्यायालय ने भी इसे खारिज कर दिया था।


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