हाथरस केसः 90 दिनों के लिए बढ़ी गिरफ्तार किये गये PFI सदस्यों की न्यायिक हिरासत

punjabkesari.in Tuesday, Jan 05, 2021 - 08:26 AM (IST)

मथुरा/हाथरसः उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद में दिल्ली से हाथरस पीड़िता के गांव जाने के दौरान एक्सप्रेस-वे पर पकड़े गए पोपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआइ) के चार कथित सदस्यों की न्यायिक हिरासत 90 दिनों के लिए बढ़ा दी गयी है। उनपर देशद्रोह, साम्प्रदायिक उन्माद भड़काकर दंगा कराने के प्रयास का मामला दर्ज है।

जिला शासकीय अधिवक्ता शिवराम सिंह तरकर ने बताया, ‘‘अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (प्रथम) अनिल कुमार पाण्डेय की अदालत में चल रहे पॉपुलर फ्रण्ट ऑफ इण्डिया/कैम्पस फ्रण्ट ऑफ इण्डिया के चार सदस्यों के खिलाफ चल रहे मामले में एसटीएफ के उपाधीक्षक राकेश पालीवाल ने इस मामले में चार्जशीट पेश करने के लिए तीन माह का और समय मांगा।'' उन्होंने बताया, ‘‘वैसे भी इस मामले में एनआइए एक्ट लागू होने के बाद कानूनन आरोपपत्र दाखिल करने के लिए जांच दल को 90 दिन के स्थान पर 180 दिन का समय दिए जाने का प्रावधान है। पालीवाल ने भी यही हवाला देकर समय मांगा था, जो अदालत ने उन्हें दे दिया है। अब वह जांच समाप्त होने के बाद तय अवधि के भीतर आरोपपत्र दाखिल करेंगे।

गौरतलब है कि हाथरस में एक दलित किशोरी के साथ दुष्कर्म और उसके बाद उसकी हत्या हो जाने के बाद वहां दंगा भड़काने के प्रयास में दिल्ली से कार में जाते समय 5 अक्तूबर को एक्सप्रेस-वे के मांट टोल प्लाजा पर पकड़े गए पीएफआइ के चार सदस्यों पर कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया था। इस मामले की जांच सरकार द्वारा गठित एसटीएफ कर रही है।

 

 

 


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Moulshree Tripathi

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