High Court का बड़ा आदेश- शौचालय निर्माण में ट्रांसजेंडर की संख्या न देखी जाए, पुरुष और महिलाओं के साथ ही बनवाया जाए
punjabkesari.in Thursday, Jul 13, 2023 - 01:53 PM (IST)

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ट्रांसजेंडर के लिए टॉयलेट निर्माण स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग को लेकर जनहित याचिका पर बड़ा आदेश दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि ट्रांसजेंडर के लिए शौचालय केवल उनकी जनसंख्या घनत्व के आधार पर नहीं बनाए जाने चाहिए बल्कि पुरुषों और महिलाओं के लिए बने सार्वजनिक शौचालयों में ही व्यवस्था की जाय। कोर्ट ने कहा कि भले ही उस क्षेत्र में ट्रांसजेंडर रहते हों या न रहे हो। कोर्ट ने इसे लेकर सभी नगर निगमों और राज्य सरकार से पांच हफ्ते में जवाब मांग है।
दरअसल, लॉ इंटर्न विशाल द्विवेदी व छह अन्य विधि छात्रों ने नगर निगम, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन जैसे सार्वजनिक स्थानों का दौरा किया। पाया कि ट्रांसजेंडर के लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं है। जबकि ट्रांसजेंडर की संख्या यूपी के पूर्वी जिलों के मुकाबले पश्चिम जिलों में अधिक है। याचियों ने ट्रांसजेंडर की परेशानियों का भी जिक्र किया। कोर्ट ने मामले को संज्ञान लेते हुए नगर निगमों और सरकार से इसे लेकर जवाब मांगा है। कोर्ट ने विधि के छात्रों को पारिश्रमिक और यात्रा व्यय का भुगतान करने का भी निर्देश दिया है। नगर निगम के अधिवक्ता एस डी कौटिल्य ने कहा कि प्रयागराज शहर में ट्रांसजेंडर के लिए पांच सार्वजनिक टायलेट बनाए गए हैं। यह भी बताया कि इसके लिए अभी और भी स्थान चिन्हित किए जा रहे हैं जल्द ही उस पर भी काम हो गया। चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर और जस्टिस आशुतोष श्रीवास्तव की डिविजन बेंच में हुई सुनवाई।
ये भी पढ़ें:- कलयुगी बेटियां! प्रेमी से फोन पर बात कर रही थी बेटी, पिता ने रोका तो कराया केस दर्ज...भेजा जेल
अयोध्या: यूपी के अयोध्या में ऐसा मामला सामने आया है, जिसे सुनकर कोई भी दंग रह जाए। जहां रुदौली कोतवाली क्षेत्र के जमुनिया मऊ गांव में प्रेमी से बात करने पर रोकने से नाराज बेटी ने अपने पिता के ही विरुद्ध केस दर्ज करा दिया। बेटी की तहरीर पर केस दर्ज करने के बाद पुलिस ने पिता को गिरफ्तार कर शांति भंग की धारा में चालान कर दिया। हैरत की बात ये है कि पिता के खिलाफ मामला दर्ज कराने बेटी अपनी प्रेमी के साथ कोतवाली में पहुंची।