न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला, रेप के दोषी सौतेले पिता को महज 15 दिन में सुनाई आजीवन कारावास

punjabkesari.in Friday, Sep 26, 2025 - 07:46 PM (IST)

गाजीपुर: उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में रेप के एक जघन्य मामले में पुलिस की प्रभावी पैरवी से न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। दरअसल, रेप के मामले में न्यायालय ने रिकॉर्ड समय में कठोर कार्रवाई करते हुए मात्र 15 दिन के भीतर ही आरोपी को उम्रकैद की सजा सुना दी। यह फैसला विशेष न्यायिक पॉक्सो कोर्ट ने 26 सितंबर 2025 को सुनाया।

आप को बता दें कि मामला शादियाबाद थाना क्षेत्र का है, जहां 1 साल की मासूम बच्ची के साथ उसके सौतेले पिता ने रेप जैसा घिनौना अपराध किया। घटना के बाद 20 सितंबर 2025 को शादियाबाद थाने में मुकदमा अपराध संख्या 243/2025 दर्ज हुआ। इस केस की विवेचना थाना प्रभारी श्यामजी यादव ने ठोस मौखिक और फोरेंसिक साक्ष्यों के आधार पर त्वरित गति से पूरी की। अदालत ने प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए "डे टू डे बेसिस" पर सुनवाई की और प्रभावी पैरवी के चलते 15 दिन के भीतर ही फैसला सुना दिया।

सजा देने वाले न्यायालय का नाम – विशेष न्यायिक  पॉक्सो कोर्ट

अभियुक्त: अशोक बनवासी पुत्र स्व. लालता बनवासी, निवासी सराय गोकुल, थाना शादियाबाद, जनपद गाजीपुर

सजा: लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (POCSO) की धाराओं में दोषी करार

दंड: आजीवन कारावास (मृत्यु तक) और ₹1,00,000 अर्थदंड

फैसले में योगदान देने वाले

विवेचक: निरीक्षक श्यामजी यादव

पैरोकार: हे0का0 दशरथ लाल बिन्द

कोर्ट मोहर्रिर: हे0का0 राम प्रताप मिश्रा

अभियोजन अधिकारी (SPO):  प्रभु नारायण सिंह

मॉनिटरिंग सेल प्रभारी: उ0नि0 जमुना प्रसाद

पर्यवेक्षण: अपर पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी भुड़कुड़ा

"ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत पुलिस और अभियोजन की टीमवर्क का ही नतीजा है कि पीड़िता को महज 15 दिनों में न्याय मिला। यह फैसला न सिर्फ गाजीपुर बल्कि पूरे प्रदेश में त्वरित न्याय का एक मिसाल बन गया है।

 


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Content Writer

Ramkesh

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