Lucknow News: सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों की खैर नहीं! लग सकता है भारी जुर्माना और 6 महीने तक की जेल

punjabkesari.in Monday, Apr 08, 2024 - 10:32 AM (IST)

Lucknow News: लोकसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद लखनऊ जिला प्रशासन ने शराब की दुकानों के बाहर या उसके आसपास शराब पीने पर प्रतिबंध लगा दिया है।जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने शराब विक्रेताओं को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि संबंधित विभागों द्वारा आवश्यक अनुमति प्राप्त स्थानों के अलावा अन्य स्थानों पर शराब की खपत न हो।

सार्वजनिक स्थानों पर शराब का सेवन वर्जित
मिली जानकारी के मुताबिक, जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों, शराब की दुकानों के बाहर पार्किंग स्थलों और सड़क के किनारे शराब का सेवन सख्त वर्जित है। उन्होंने कहा कि शराब की दुकानों के बाहर वाहन खड़ा करके या दुकानों के पास खड़े होकर शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, जिससे आम जनता को असुविधा हो सकती है और सार्वजनिक शांति और कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो सकती है। कोई भी व्यक्ति इसका उल्लंघन करते हुए पाया गया तो उसे सख्त कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा जिसमें जुर्माना और छह महीने तक की जेल हो सकती है।

प्रशासन ने शराब की बिक्री पर भी लगा दी है सीमा
बताया जा रहा है कि इसके साथ ही प्रशासन ने शराब की बिक्री पर भी सीमा लगा दी है। प्रशासन के अनुसार, जबकि देश में निर्मित स्थानीय शराब - बीआईओ और भारत में बोतलबंद (बीआईआई) श्रेणी - की बिक्री की निर्धारित सीमा एक लीटर प्रति व्यक्ति है, आयातित विदेशी शराब ब्रांडों के लिए यह 4.5 लीटर प्रति व्यक्ति है। इसी तरह, BIO और BII दोनों श्रेणियों में केवल 2.5 लीटर वाइन और 6 लीटर बीयर एक व्यक्ति को बेची जा सकती है। जिला मजिस्ट्रेट ने प्रिंटिंग प्रेस और प्रकाशकों को चुनाव से संबंधित पंपलेट और पोस्टर की अनधिकृत छपाई पर प्रतिबंध का अनुपालन करने का भी निर्देश दिया।


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Content Editor

Anil Kapoor

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