Mathura News: वृद्ध महिला को घायल करके उसके पोते की हत्या करने के 3 दोषियों को आजीवन कारावास

punjabkesari.in Tuesday, Nov 28, 2023 - 03:21 PM (IST)

Mathura News: मथुरा जिले की एक अदालत ने एक वृद्ध महिला को बुरी तरह से घायल करके उसके पोते की हत्या करने को लेकर 3 संबंधियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास एवं 30-30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। वादी के अधिवक्ता सुनील भार्गव एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मुकेश कुमार ने बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (दशम) श्वेता वर्मा ने दोनों पक्षों के गवाहों को सुनने, वकीलों की जिरह एवं उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर सोमवार को फैसला सुनाते हुए 3 आरोपियों शिवशंकर, कलौदी व विशंभर को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। भार्गव ने बताया कि अदालत ने तीनों दोषियों पर 30-30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

जानिए, क्या है पूरा मामला?
उन्‍होंने बताया कि यह घटना 20 नवम्बर 2017 की है, जब बलदेव क्षेत्र के सेहत गांव निवासी वादी ओमप्रकाश सिंह के भाइयों शिवशंकर व कलौदी व उनके रिश्तेदार विशंभर ने मिलकर खेत की झोपड़ी में सो रही ओमप्रकाश की पत्नी कैला देवी को मारपीट कर बुरी तरह से घायल कर दिया और उनके पोते सचिन की बेरहमी से हत्या कर दी। उन्होंने बताया कि इस वारदात का कारण ओमप्रकाश सिंह की व हत्यारों की जमीन गंगाजल परियोजना में आने के बाद मिले 84 लाख रुपये हड़पने की साजिश थी। उन्होंने बताया कि दरअसल, हत्यारे ओमप्रकाश को ही मार डालना चाहते थे, परंतु उस रात उनका पोता सचिन अपनी दादी के साथ खेत की रखवाली के लिए झोपड़ी में सोया था।

अदालत ने सजा सुनाने के बाद तीनों अभियुक्तों को भेज दिया जिला जेल
उन्होंने बताया कि जांच में यह बात सामने आई कि हत्यारों ने सचिन को ओमप्रकाश समझकर मार डाला और कैला देवी को भी मरा हुआ समझकर वहां छोड़ गए थे। पुलिस में दर्ज कराई गई रिपोर्ट के अनुसार कैला देवी जब कई दिन बाद होश में आई तब पता चला कि हत्यारे उनके ही खानदान के सोनपाल के पुत्र शिवशंकर व कलौदी और उनका रिश्तेदार विशंभर था। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया और विवेचना पूरी करके अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया। अदालत ने सुनवाई करते हुए सोमवार को सजा सुनाई। अदालत ने सजा सुनाने के बाद तीनों अभियुक्तों को जिला जेल भेज दिया।


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Content Editor

Anil Kapoor

Related News

static