Noida News: नोएडा में आज से धारा 144 लागू, जानें किन-किन चीजों पर रहेगा प्रतिबंध

punjabkesari.in Wednesday, Sep 06, 2023 - 02:15 PM (IST)

नोएडा, Noida News: दिल्ली से सटे नोएडा में धारा 144 लगा दी गई है। गौतमबुद्ध नगर जिले में 6 सितंबर से लेकर आगामी 15 सितंबर तक आने वाले त्योहार, प्रतियोगी परीक्षाएं, किसानों द्वारा किए जा रहे धरना प्रदर्शन और अन्य कार्यों को देखते हुए धारा 144 लागू कर दी गई है। साथ ही किसी भी सार्वजनिक स्थल पर धार्मिक गतिविधियों पर रोक लगाई गई है। नोएडा पुलिस के मुताबिक जिले में मंदिर, मस्जिद, चर्च या गुरुद्वारे जैसे धार्मिक स्थानों पर लगाए गए लाउडस्पीकर धार्मिक स्थल के परिसर तक ही सीमित रहेंगे। 

गौतमबुद्ध नगर के अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (कानून एवं व्यवस्था) ह्रदेश कठेरिया ने कहा है 6-7 सितंबर को जन्माष्टमी, 7 सितंबर को चेहल्लुम और 12 सितंबर को ग्रेटर नोएडा में द्रोणाचार्य मेला को देखते हुए ये आदेश जारी किया गया है। इस दौरान पूरे नोएडा और ग्रेटर नोएडा में किसी भी तरह के गैरकानूनी सम्मेलनों पर रोक रहेगी। बहुत जरूरी होने पर क्षेत्र के पुलिस आयुक्त, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त या पुलिस उपायुक्त से अनुमति लेनी होगी। पुलिस के मुताबिक इन त्याहारों के दौरान अमन और सौहार्द को बनाए रखने के लिए प्रशासन की तरफ से निम्न बड़े फैसले लिए गए हैं। विशेष परिस्थिति में पुलिस आयुक्त, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त या पुलिस उपायुक्त की पूर्व अनुमति के बिना कोई रैली या जुलूस नहीं निकाला जा सकता। 

नोएडा पुलिस ने कहा है कि इस दौरान शांति भंग की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। किसी भी राजनीतिक दल, संगठन के प्रदर्शन और जुलूस से शांति भंग हो सकती है। ऐसे में इन गतिविधियों पर रोक रहेगी। पुलिस ने कहा सीआरपीसी की धारा 144 के तहत किसी भी सार्वजनिक जगह पर 5 या उससे अधिक लोगों का जमावड़ा गैरकानूनी माना जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से अनुमति प्राप्त कार्यक्रमों में जरूरत के मुताबिक इस नियम में ढील दी जा सकती है। 


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Content Writer

Tamanna Bhardwaj

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