Noida: चुनाव और त्योहार के मद्देनजर 31 मार्च तक धारा-144 लागू, शादी-समारोह में 100 से अधिक लोगों पर पाबंदी
punjabkesari.in Tuesday, Feb 01, 2022 - 09:37 AM (IST)

नोएडा: गौतमबुद्ध नगर में मंगलवार से लेकर 31 मार्च तक दो महीने के लिए धारा 144 लागू की गई है। कोविड-19 महामारी के बीच चुनाव और त्योहारों के मद्देनजर गौतमबुद्ध नगर में लगायी गयी धारा-144 अब मार्च के अंत तक लागू रहेगी।
अपर पुलिस उपायुक्त (कानून-व्यवस्था) आशुतोष द्विवेदी ने इस बाबत आदेश जारी किया है। उन्होंने बताया कि कोविड-19 महामारी को आपदा घोषित किया गया है और 10 फरवरी को जनपद में मतदान होना है। इन दो महीनों में बसंत पंचमी, रविदास जयंती, होली समेत कई त्योहार आने वाले हैं, जिसे देखते हुए जनपद में एक फरवरी से 31 मार्च तक धारा-144 लागू रखने का फैसला किया गया है।
उन्होंने बताया कि इस दौरान मास्क, सैनिटाइजर और सामाजिक दूरी के बिना कोई भी सभा का आयोजन नहीं किया जा सकता। शादी समारोह में 100 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकते। द्विवेदी ने बताया कि विधानसभा चुनाव में घर-घर जाकर प्रचार करने के लिए सुरक्षाकर्मियों को छोड़कर 20 से अधिक लोगों के शामिल होने की अनुमति नहीं होगी और प्रत्याशी एक बार में काफिले में पांच से अधिक गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे।