2010 के दंगे का मास्टर माइंड तौकीर रजा को कोर्ट ने किया तलब

punjabkesari.in Wednesday, Mar 06, 2024 - 06:02 PM (IST)

बरेली: फास्ट ट्रैक कोर्ट के स्पेशल जज रवि कुमार दिवाकर ने आईएमसी अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा को वर्ष 2010 में बरावफात के दिन शहर में हुए दंगे का मास्टर माइंड मानते हुए तलब किया है। मंगलवार को विवेचक इंस्पेक्टर सुभाष चंद्र यादव की गवाही के बाद चार्जशीट में तौकीर का नाम न शामिल किए जाने का संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने आदेश जारी किया। इसी आधार पर तत्कालीन कमिश्नर, डीएम, डीआईजी, एसएसपी को भी मौलाना का सहयोगी मानते हुए आदेश की प्रति मुख्यमंत्री योगी को भी भेजी है। सात आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए गए हैं।

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178 नामजद और हजारों अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज
शहर में 2010 में हुए दंगे के बाद प्रेमनगर पुलिस ने बलवा, विधि विरुद्ध जमाव, हत्या की कोशिश जैसी गंभीर धाराओं में 178 नामजद और हजारों अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। राज्य बनाम शहजादे आदि नाम से यह केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में विचाराधीन है।

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दंगे के दिन तौकीर ने पुलिस-प्रशासन और हिंदुओं को ललकारा था
डीजीसी क्राइम सुनीति कुमार पाठक के मुताबिक कोर्ट ने पाया कि दंगे के दिन तौकीर रजा ने कोहाड़ापीर में मंच से पुलिस-प्रशासन और हिंदुओं को ललकारा था कि आधे घंटे में चाहबाई से जुलूस नहीं निकलने दिया गया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। खून की नदियां बहा दूंगा। हिंदुओं के घर को तहस-नहस कर आग के हवाले कर दूंगा। किन्तु चार्जशीट से मौलाना तौकीर का नाम हटा दिया गया। मंगलवार को केस के विवेचक इंस्पेक्टर सुभाष चंद्र यादव ने विवेचना के तथ्यों का उल्लेख करते हुए अदालत में बताया कि दंगे वाले दिन तौकीर रजा ने दोपहर में कोहाड़ापीर आकर भड़काऊ भाषण दिया था। कोर्ट ने मौलाना तौकीर को 11 मार्च को सुनवाई पर तलब किया है।


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Ajay kumar

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