Pratapgarh: हत्या के मामले में दोषी पाए गए पिता-पुत्र समेत 3 को उम्रकैद

punjabkesari.in Thursday, Apr 21, 2022 - 03:01 PM (IST)

प्रतापगढ़: उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ जिले की एक अदालत ने हत्या के मामले में दोष सिद्ध पाये जाने पर पिता, पुत्र समेत तीन अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनायी है।      

अभियोजन पक्ष के वकील ने बताया कि प्रतापगढ़ शहर से सटे कोतवाली नगर के पूरे पितई गाँव के आबुल हसन पंजाबी मार्केट में कपड़े की दुकान चलाते हैं। 22 अक्टूबर 2002 को शाम वह दुकान बन्द करके बाइक से अपने घर जा रहे थे, आगे दूसरे स्कूटर से उनका बेटा सईद अहमद 27 अपने चचेरे भाई मोबिन अहमद के साथ जा रहा था। हाईवे पर पूरे पितई मोड़ पर एक दुकान के सामने खड़े लोगों ने आबुल के बेटे सईद को रोका और उसे गोली मार दी इससे उसकी मौत हो गयी।

 इस मामले में आबुल हसन ने पूरे पितई निवासी सगे भाई मोहम्मद अली उर्फ लाला, कासिम और कासिम के पुत्र परवेज के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज करायी थी। जिला न्यायाधीश संजय शंकर पाण्डेय ने मामले की सुनवायी के बाद तीनों आरोपितों पर दोष सिद्ध पाया और बुधवार की शाम अपना फैसला सुनाया।


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Content Writer

Mamta Yadav

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