प्रयागराजः कोविड-19 के बाद लोगों की बड़ी मुश्किलें, नगर निगम ने भेजा जा रहा है गृहकर का नोटिस

punjabkesari.in Sunday, Sep 18, 2022 - 03:15 PM (IST)

प्रयागराजः उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जीआईएस सर्वे के बाद बढ़ा गृहकर इसी चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 से ही लागू होगा। यह जानकारी नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी पीके द्विवेदी ने दी। उन्होंने बताया कि जीआईएस सर्वे के बाद भवन स्वामियों को पुराने दर पर ही नोटिस भेजा जा रहा है न कि बिल। अगर इसमें कोई आपत्ति है तो इसकी लिखित आपत्ति दर्ज कराए। फिर से भवन की गणना होगी। गणना के बाद जो भी गृहकर निर्धारित होगा उसे देना होगा।

88 हजार घरों को GIS सर्वे के आधार पर भेजा नोटिस
उन्होंने बताया कि प्रयागराज के 88 हजार घरों को जीआईएस सर्वे के आधार पर नोटिस भेजी गई है। दरअसल शासन के आदेश पर प्रयागराज शहर में गृहकर को लेकर जीआईएस सर्वे की प्रक्रिया तीन वर्ष पूर्व शुरू हुई थी, लेकिन कोविड के कारण इस प्रक्रिया में विलम्ब हुआ। इसके बावजूद भी समयावधि में सर्वे कार्य अब पूरा कर लिया गया। मुख्य कर अधिकारी पीके द्विवेदी ने बताया कि 2011 में प्रति वर्ग फीट किराया निर्धारित था जो आज भी लागू है, कर की दर में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

क्षेत्र में कुल 88151 भवनों को भेजा नोटिस
जीआईएस सर्वे में जिन नये भवनों में गृहकर नहीं था, उन्हें शामिल किया गया है। इसके अलावा जिन भवनों का आकार बढ़ गया है उपयोग एवं उपभोग में परिवर्तन किया गया है, उसे शामिल किया गया है। इस तरह शहर क्षेत्र में कुल 88151 भवनों को नोटिस भेजा रहा है। नये भवनों और आकार बढ़ने वाले भवनों को गृहकर देना होगा। गौरतलब है कि प्रयागराज में भवनों की संख्या जीआईएस सर्वे के अनुसार 2 लाख 29 हजार है। गृहकर दर में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। अगर किसी को आपत्ति है तो वह भवन स्वामी 30 दिन में अपने जोन कार्यालय में जाएं और एक सादे कागज या फिर वहां रखे निः शुल्क प्रोफार्मा के जरिए अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।

आपत्ति के अनुसार भवनों की फिर से होगी गणना
आपत्ति के अनुसार उनके भवनों की फिर से गणना की जाएगी। गणना में जो आच्छादित क्षेत्र में सामने आयेगा, उसकी गणना के अनुसार गृह कर देना होगा। इसके अलावा जिन भवन स्वामियों ने चालू वित्तीय वर्ष में अपना गृह कर जमा कर दिया है और उन्हें नोटिस मिली है या भेजी जा रही है, उसमें उनकी जमा राशि घटा दी जाएगी। इसके बाद जो गृहकर राशि बचेगी उसे देना होगा।


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Content Editor

Pooja Gill

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