Pratapgarh: त्योहारों के मद्देनजर जिले में 15 दिसंबर तक निषेधाज्ञा लागू, रैली या जुलूस के आयोजनों पर रोक

punjabkesari.in Saturday, Oct 22, 2022 - 11:33 PM (IST)

प्रतापगढ़: उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ जिला प्रशासन ने त्योहारों के मद्देनजर शांति व्यवस्था और सछ्वाव बनाये रखने के लिये शनिवार को आगामी 15 दिसंबर तक के लिये निषेधाज्ञा लागू कर दी गयी है। अपर जिला मजिस्ट्रेट त्रिभुवन विश्वकर्मा की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि 22 अक्टूबर से लेकर 27 अक्टूबर तक दीपावाली का त्योहार मनाया जायेगा। जिसमें 22 अक्टूबर को धनतेरस, 23 अक्टूबर को छोटी दीपापली, 24 अक्टूबर को दीपापली, 26 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा व 27 अक्टूबर को भैया दूज एवं चित्रगुप्त जयन्ती का पर्व मनाया जायेगा। इसके अतिरिक्त 08 नवंबर को गुरू नानक जयन्ती तथा इस दौरान सम्भावित विभिन्न परीक्षाओं के द्दष्टिग्त विशेष सतकर्ता बरते जाने व परीक्षाओं को सकुशल, नकलविहीन, शुचिता व निष्पक्षता से सम्पन्न कराने के लिये शांति व्यवस्था तथा सम्प्रदायिक सछ्वाव एवं सौहार्द्रपूर्ण वातावरण बनाये रखने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अन्तर्गत जनपद में 15 दिसम्बर तक निषेधाज्ञा लागू की गयी है।       

इन पर पूर्णतया प्रतिबन्ध
उन्होंने कहा कि इसके तहत एक स्थान पर 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का विधि विरूद्ध जमाव प्रतिबन्धित किया गया है। किसी भी सार्वजनिक धार्मिक स्थल पर डीजे, गीत-संगीत आदि की आवाज निर्धारित मानकों से अधिक नहीं होगी। लाउडस्पीकर का प्रयोग किसी भी दशा में इस प्रकार से नहीं किया जायेगा, जिससे विभिन्न संप्रदायों के लोगों में उत्तेजना फैलने की संभावना हो। कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह किसी भी सार्वजनिक, धार्मिक स्थल पर कोई ऐसी जनसभा, रैली या जुलूस का आयोजन नहीं किया जायेगा और न ही किसी प्रकार की अफवाह फैलायी जायेगी जिससे विभिन्न समुदाय के लोगों में मनमुटाव, वैमनस्यता या घृणा की भावना उत्पन्न हो।

रात्रि 10 बजे से प्रात: 6 बजे तक पटाखों का प्रयोग प्रतिबन्धित
दीपावली के पर्व पर कोई भी व्यक्ति बस्ती के समीप आतिशबाजी एवं पटाखों का प्रयोग नही करेगा और न ही बस्ती के समीप आतिशबाजी के सामान व पटाखों की दुकान ही लगायेगा। अधिक आवाज वाले पटाखों की बिक्री एवं दागने पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा। आदेश के अनुसार उप जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निश्चित किये गये स्थलों पर ही पटाखों की दुकानें लगायी जायेगी। रात्रि 10 बजे से प्रात: 6 बजे तक पटाखों का प्रयोग पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेगा। परीक्षा केन्द्रों के आस-पास 200 मीटर की परिधि में ध्वनि विस्तारक यन्त्रों, ब्लूटूथ एवं आईटी गैजेट्स सहित इसी प्रकार की अन्य इलेक्ट्रानिक डिवाइस का प्रयोग पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेगा।


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Content Writer

Mamta Yadav

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