अमरोहा में नाबालिग का अपहरण कर रेप, आरोपी को 19 दिन में कोर्ट ने दी 20 साल की सजा

punjabkesari.in Sunday, Oct 02, 2022 - 03:59 PM (IST)

अमरोहा: उत्तर प्रदेश के अमरोहा में नाबालिग छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने 19 दिन के अंदर ही दोषी को 20 साल जेल की सजा सुनाई है। साथ ही 40 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

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15 वर्षीय छात्रा को बहला-फुसलाकर दिल्ली  में रेप
पूरा मामला सैदनगली थाना क्षेत्र के एक गांव का है। जहां बीती 21 मई 2022 को आरोपी आदित्य कक्षा 11 में पढ़ने वाली 15 वर्षीय छात्रा को बहला-फुसलाकर दिल्ली ले गया और किराए के मकान में बंधक बना लिया। पिता ने 24 मई को आरोपी आदित्य वर्मा पर बेटी का अपहरण करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया। एक जून को छात्रा ने किसी तरह वहां एक पड़ोसी के फोन से अपने परिजनों को पूरी जानकारी दी। जिसके बाद परिजन पुलिस के साथ दिल्ली पहुंच गए और छात्रा को बंधन मुक्त कराया।

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13 सितंबर को अदालत में पहली सुनवाई हुई
वहीं मामले में पीड़ित छात्रा के बयान पर पुलिस ने दुष्कर्म की धारा बढ़ाई और आरोपी आदित्य वर्मा को गिरफ्तार कर चालान किया था। इस मामले में एसआई पवन कुमार और एसओ अरिहंत कुमार सिद्धार्थ ने विवेचना कर आरोप पत्र अदालत में दाखिल कर दिया। 13 सितंबर को अदालत में पहली सुनवाई हुई, मुकदमे को ट्रायल पर ले लिया गया। कोर्ट ने ठीक 19 दिन के अंदर दोषी को 20 साल जेल की सजा सुनाई है।

बता दें कि मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष डॉक्टर कपिल राघव की अदालत में विचाराधीन था। शुक्रवार को अदालत ने मुकदमे की आखिरी सुनवाई हुई। पत्रावली के अवलोकन और साक्ष्य के आधार पर अदालत ने आदित्य वर्मा को दोषी करार दिया और सजा पर फैसला सुरक्षित रख लिया। शनिवार को दोषी को 20 साल जेल की सजा सुनाई साथ ही 40 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।


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Content Writer

Mamta Yadav

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