VIDEO: एटा के दबंग सपा नेता पर शिकंजा, मथुरा में कुर्क की 15 करोड़ की संपत्ति, जेल में बंद हैं रामेश्वर सिंह यादव

punjabkesari.in Thursday, Jun 01, 2023 - 02:55 PM (IST)

एक तरफ जहां यूपी की योगी सरकार चुन- चुनकर माफियाओं और गैंगस्टर पर सख्त कार्रवाई कर रही है... लगातार उनकी संपत्ति कुर्क की जा रही है... इसी कड़ी में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि गैंगस्टर सिर्फ अपने इलाके में संपत्ति नहीं खरीदते थे, बल्कि दूसरे जिलों में भी अपना पांव पसारने में थे... लेकिन यूपी सरकार ने सख्त कार्रवाई कर रही है.... ऐसा ही मथुरा में भी हुआ है जहां दूसरे जिलों के गैंगस्टर ने मथुरा में अकूत संपित्त अर्जित की है... जिसको अब प्रशासन ने कुर्क कर लिया है.... दरअसल एटा के अलीजंग से पूर्व सपा विधायक रामेश्वर यादव की मथुरा के छटीकरा में स्थित 15 करोड़ की संपत्ति को प्रशासन के द्वारा कुर्क किया गया है... पुलिस ने पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह यादव और उनके छोटे भाई और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जुगेंद्र सिंह यादव के खिलाफ ये कार्रवाई की है... इस कार्रवाई के बाद इलाके में सनसनी फैल गई... वहीं, राजनीति ने जुड़ा होने की वजह से भी ये मामला प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है... बता दें कि सपा नेता जुगेंद्र सिंह यादव और रामेश्वर सिंह यादव की मथुरा में संपत्ति कुर्क की गई है.... दोनों नेताओं के खिलाफ ये कार्रवाई एटा के जिलाधिकारी के आदेश पर की गई है... मंगलवार को मथुरा जिला प्रशासन ने ये कार्रवाई की... रामेश्वर यादव की मथुरा के छटीकरा में स्थित 15 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया गया है... रामेश्वर सिंह यादव एटा के अलीगंज से सपा से विधायक रह चुके हैं।

बता दें कि साल 2022 में पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह यादव और उनके भाई पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जुगेंद्र यादव के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई हुई थी... जिसके बाद से ही प्रशासन रामेश्वर यादव और जुगेंद्र यादव के स्वजनों की संपत्ति को खंगाल कर कुर्क करने में जुटा है... आपको बता दें इस समय दोनों जेल में बंद हैं... 9 मार्च 2023 को जुगेंद्र को मथुरा के जैंत थाना क्षेत्र से दोनों को गिरफ्तार किया गया था... लेकिन अब प्रशासन दोनों भाइयों के परिवारों के सदस्यों की संपत्ति को कुर्क करने की कार्रवाई कर रहा है... अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में और प्रशासन दोनों पर कितना शिकंजा कसता है।


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Content Editor

Anil Kapoor

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