शामली की MP MLA Court ने सपा विधायक Nahid Hasan को किया बरी, SDO नाजिम अली ने दर्ज कराया था मुकदमा

punjabkesari.in Saturday, Jan 28, 2023 - 03:54 PM (IST)

मुजफ्फरनगर: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के शामली (Shamli) जिले की विशेष एमपी-एमएलए अदालत (MP MLA Court) ने कैराना सीट (Kairana seat) से समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के विधायक नाहिद हसन (Nahid Hasan) को वर्ष 2019 के हत्या (Murder) के प्रयास से जुड़े एक मामले में बरी कर दिया है। हसन के वकील राशिद अली चौहान ने शनिवार को बताया कि विशेष न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार ने शुक्रवार को सपा विधायक हसन (SP MLA Hasan) और हैदर अली नामक एक अन्य अभियुक्त को सुबूतों के अभाव में दोषमुक्त करार दिया।

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बिजली विभाग के उपमंडलीय अधिकारी नाजिम अली ने दर्ज कराया था मुकदमा
जानकारी के मुताबिक, अपर शासकीय अधिवक्ता सतेंद्र धिरयान ने बताया कि बिजली विभाग के उपमंडलीय अधिकारी नाजिम अली ने मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि 11 जुलाई 2019 को वह अपने सहयोगियों के साथ झिंझाना स्थित एक बिजली उपकेंद्र जा रहे थे, तभी रास्ते में नाहिद हसन, हैदर अली और अन्य ने उनका वाहन जबरन रोककर जान से मारने की नीयत से उनके एक साथी से मारपीट की।

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15 जनवरी 2022 को गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में हसन को किया गया था गिरफ्तार
अभियोजन पक्ष का आरोप था कि हसन बिजली चोरी के मामले में कुछ लोगों के खिलाफ दर्ज मुकदमे को वापस लेने का दबाव बना रहे थे और उनकी बात न मानने पर इस वारदात को अंजाम दिया गया था। इस मामले में नाहिद हसन, हैदर अली और अन्य आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास, सरकारी काम में बाधा डालने तथा अन्य आरोपों में मुकदमा दर्ज किया गया था। हसन को 15 जनवरी 2022 को गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने जेल से ही कैराना विधानसभा सीट से चुनाव लड़कर जीत हासिल की थी। बाद में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हसन को सशर्त जमानत दे दी थी। वह बीते वर्ष तीन दिसंबर को जेल से रिहा हुए थे।


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Content Editor

Anil Kapoor

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