फाइव स्टार होटल में छात्र के साथ संबंध बनाने वाली महिला को मिली जमानत, कोर्ट ने कहा- दोनों के बीच आपसी सहमति से बने संबंध

punjabkesari.in Sunday, Jul 27, 2025 - 07:15 PM (IST)

यूपी डेक्स: नाबालिग छात्र के साथ यौन संबंध बनाने के आरोप में बंद 40 वर्षीय महिला शिक्षिका मुंबई की एक विशेष पॉक्सो अदालत ने जमानत दे दी है। कोर्ट ने दोनो पक्षों की दलील सुनने के बाद अपने आदेश में कहा कि दोनों के बीच संबंध आपसी सहमति से बने थे और पीड़ित की उम्र 16 वर्ष से अधिक है। आरोपित शिक्षिका ने स्कूल से इस्तीफा दे दिया है। इसलिए दोनों में अब संबंध नहीं है।

फाइव स्टार होटल में  शिक्षिका बच्चे से बनाती थी संबंध
आप को बता दें कि यह मामला मुंबई के एक प्रतिष्ठित स्कूल से जुड़ा है, जहां शिक्षिका पर आरोप है कि वह छात्र को फाइव स्टार होटलों में ले जाकर शराब पिलाने के बाद उसका यौन शोषण करती थी। इसी महीने की शुरुआत में इस आरोप में महिला को गिरफ्तार किया गया था। विशेष न्यायाधीश सबीना मलिक ने सोमवार को शिक्षिका को जमानत दी। उन्होंने कहा किक आरोपित शिक्षिका ने स्कूल से इस्तीफा दे दिया है, और अब छात्र से उसका कोई संपर्क नहीं है।

छात्र की मां पर लगाया झूठे मामले का आरोप
जमानत याचिका शिक्षिका के वकीलों नीरज यादव और दीपा पुंजानी ने दायर की थी। उन्होंने कोर्ट में कहा कि यह मामला छात्र की मां के दबाव में आकर गढ़ा गया है। याचिका में दावा किया गया कि छात्र के माता-पिता को इस रिश्ते की जानकारी थी, लेकिन वे इसके खिलाफ थे।

आरोपी महिला के जुड़वां बच्चे हैं
शिक्षिका ने कोर्ट को यह भी बताया कि उसके 11 वर्षीय जुड़वां बच्चे हैं, जिनमें से एक अस्थमा का मरीज है। उसकी अनुपस्थिति से बच्चे भावनात्मक तनाव में हैं और उनकी पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है।

अभियोजन पक्ष ने जमानत याचिका का विरोध  किया
वहीं, अभियोजन पक्ष ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए आशंका जताई कि आरोपी महिला जमानत मिलने के बाद फरार हो सकती है। हालांकि, कोर्ट ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर जमानत मंजूर कर ली।


 


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Ramkesh

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