किशोरी से बलात्कार के मामले में दोषी को 10 साल की सजा,  चार साल बाद पीड़िता को मिला न्याय

punjabkesari.in Thursday, Aug 22, 2024 - 07:12 PM (IST)

मुजफ्फरनगर: पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शामली जिले की एक विशेष अदालत ने एक व्यक्ति को किशोरी के साथ बलात्कार के मामले में 10 साल की सजा सुनाई है। एक सरकारी वकील ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अदालत की न्यायाधीश सीमा वर्मा ने आरोपी जावेद (25) पर 45,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

 जिले के सरकारी वकील संजय चौहान ने बताया कि आरोपी 7 जून, 2020 को जिले के कैराना इलाके में स्थित लड़की (15) के घर में घुस गया था, जब किशोरी के परिवार के अन्य सदस्य निजी काम से बाहर गए हुए थे। चौहान ने बताया कि घर में घुसकर आरोपी ने किशोरी के साथ जबरदस्ती की थी। चौहान ने कहा, “न्यायाधीश ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 452 (घर में जबरन प्रवेश), 376 (बलात्कार) के अलावा पोक्सो अधिनियम के प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया।

ये भी पढ़ें:- चर्चित श्रवण साहू हत्याकांड में बड़ा फैसला, CBI की स्पेशल कोर्ट ने 8 दोषियों को सुनाई उम्रकैद की सजा

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 1 फरवरी 2017 को दुकान में घुसकर हुई श्रवण साहू हत्या में मामले में CBI की स्पेशल कोर्ट से 8 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषियों में अकील अंसारी,सत्यम पटेल,अमन सिंह, विवेक वर्मा,बाबू खान,अजय पटेल,रोहित मिश्रा एवं एक अन्य आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है।


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Content Writer

Ramkesh

Related News

static