कोर्ट ने खारिज की आजम खान, तंजीन व अब्दुल्ला की अग्रिम जमानत याचिका

punjabkesari.in Tuesday, Feb 25, 2020 - 01:28 PM (IST)

रामपुरः समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। कहीं भी राहत का आसार नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में रामपुर की निचली अदालत ने  आजम खान, उनकी पत्नी डॉ. तंजीन फात्मा और बेटे अब्दुल्ला आजम की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।

बता दें कि आजम खान के बेटे अब्दुल्ला के खिलाफ दो-दो जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट व पैन कार्ड बनवाने का मुकदमा दर्ज हैं। फर्जी दस्तावेजों का यह मामला सिविल लाइंस कोतवाली में BJP के नेता आकाश सक्सेना ने सपा सांसद व उनके बेटे अब्दुल्ला और पत्नी तंजीन फात्मा के खिलाफ दर्ज कराया था।

BJP नेता ने आरोप लगाया है कि अब्दुल्ला ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर 2 जन्म प्रमाण पत्र अलग-अलग तारीखों में बनवाए हैं। पुलिस ने इस मामले की तफ्तीश करते हुए चार्जशीट दाखिल करने की कोशिश कर चुकी है, लेकिन कोर्ट ने चार्जशीट यह कहते हुए वापस कर दी कि इस मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लाया जाए। इस आदेश के खिलाफ मामला HC तक पहुंचा था।

सहायक शासकीय अधिवक्ता रामऔतार सैनी ने बताया कि इस मामले में कोर्ट ने आजम खां, डा.तजीन फात्मा और अब्दुल्ला आजम खां की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट में फर्जी दस्तावेजों के मामले में सपा सांसद आजम खां और अब्दुल्ला आजम की भी अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने इन दोनों मामलों में अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है।


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Ajay kumar

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