केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर अभद्र टिप्पणी करने वाले प्रोफेसर की अग्रिम जमानत खारिज
punjabkesari.in Friday, May 28, 2021 - 08:48 PM (IST)
फिरोजाबाद: भाजपा सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर फ़ेसबुक पर अभद्र टिप्पणी करने वाले प्रोफेसर शहरयार अली की अग्रिम जमानत कोर्ट ने खारिज कर दी है। इस मामले में बीजेपी के जिला मंत्री ने प्रोफेसर एवम विभाग अध्यक्ष शहरयार अली के खिलाफ रामगढ़ थाने में 7 मार्च 2021 को एफआईआर दर्ज कराई थी। रायगढ़ पुलिस ने धार 505(2)आईपीसी व 67 आईटी एक्ट के तहत प्रोफेसर के खिलाफ केस दर्ज किया है।
बता दें कि बचाव पक्ष के वकील में सफाई के दौरान कहा किसी ने प्रोफेसर की आईडी हैक फर्जी पोस्ट लगाई थी। इस पोस्ट से मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है। लेकिन कोर्ट ने इस आधार में कोई बल नहीं दिया। कोर्ट ने एक पढ़े लिखे वरिष्ठ प्रोफेसर व एचओडी द्वारा किये गए कृत्य सही मानते हुए अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। कोर्ट ने लोवर कोर्ट में समर्पण कर नियमित ज़मानत कराने का किया निर्देश दिए हैं।