सेवावधि में होमगार्ड की मौत व अपंगता होने पर मिलेगी 5 लाख की अनुग्रह राशि: योगी

punjabkesari.in Monday, Dec 07, 2020 - 09:56 AM (IST)

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राज्य सरकार ने होमगार्ड स्वयंसेव कों तथा इनके अधिकारियों की सेवावधि में मृत्यु अथवा अपंगता की स्थिति में उनके उत्तराधिकारी अथवा उनको पांच लाख रुपये की अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी। योगी आज यहां होमगार्ड्स स्थापना दिवस के अवसर पर यहां मुख्यालय पर आयोजित कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे। इससे पूर्व, मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स स्थापना दिवस पर आयोजित रैतिक परेड का निरीक्षण किया और परेड का मान प्रणाम भी स्वीकार किया।

उन्होंने कहा कि वर्तमान में होमगार्ड स्वयंसेवकों तथा अवैतनिक अधिकारियों की मृत्यु अथवा अपंगता की स्थिति में उनके परिजनों या उन्हें कल्याण कोष के ब्याज की धनराशि से सहायता प्रदान की जाती है। इस व्यवस्था से प्रभावित होमगार्ड स्वयंसेवकों तथा अवैतनिक अधिकारियों में से 20 प्रतिशत ही लाभान्वित हो पाते हैं। होमगार्ड स्वयंसेवकों तथा अवैतनिक अधिकारियों की सेवावधि में मृत्यु अथवा अपंगता की स्थिति में सभी प्रभावित को सहायता प्रदान करने के लिए यह निर्णय लिया गया है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने 05 नवनिर्मित जिला होमगार्ड्स कार्यालयों आगरा, फतेहपुर, फतेहगढ़, जौनपुर एवं हमीरपुर तथा चेतन चौहान मण्डलीय प्रशिक्षण केन्द्र, मुरादाबाद का लोकार्पण किया। उन्होंने ड्यूटी के दौरान दिवंगत हुए होमगार्ड स्वयंसेवकों के आश्रितों को 05-05 लाख रुपए की आर्थिक सहायता धनराशि का चेक तथा होमगाडर् स्वयंसेवक जयराम कटियार तथा गाजियाबाद की महिला होमगार्ड स्वयंसेवक कु0 मंजू को डी जी कमेण्डेशन डिस्क एवं प्रशस्ति-पत्र प्रदान किया। उन्होंने स्मारिका ‘उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स' का विमोचन भी किया।    

मुख्यमंत्री ने संविधान निर्माता डॉबीआर आंबेडकर के 65वें महापरिनिर्वाण दिवस पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स संगठन को 58वें स्थापना दिवस की बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार होमगाडर्स स्वयंसेवकों, अवैतनिक होमगार्ड्स पदाधिकारियों तथा उनके परिजनों के प्रति अत्यन्त संवेदनशील है। वर्तमान सरकार ने होमागार्ड की मौत अथवा स्थायी रूप से अपंगता की दशा में उनके एक पात्र आश्रित को अनुकम्पा के आधार पर होमगार्ड्स स्वयंसेवक के पद पर सेवायोजित किये जाने की व्यवस्था की गयी है।साथ ही, आश्रित के रूप में होमगार्ड्स स्वयंसेवक के पद पर सेवायोजित किए जाने हेतु जो भी नियम बनाए गए हैं, वह सरल एवं व्यावहारिक हैं।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने होमगार्ड्स स्वयंसेवकों के ड्यूटी भत्तों को पुलिस कार्मिकों के समान किया है, जिससे वे पूर्ण मनोबल के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें। राज्य सरकार द्वारा होमगार्ड्स स्वयंसेवकों/अवैतनिक अधिकारियों का ड्यूटी भत्ता पुलिस कार्मिकों के न्यूनतम वेतन 18,000 को 30 दिन के माह के आधार पर प्रतिदिन 600 रुपए एवं इसमें शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित महंगाई भत्ते को जोड़ते हुए अनुमन्य किया गया है। इसके साथ-साथ अवैतनिक अधिकारियों के मानदेय में भी अभिवृद्धि की गई है। 
 


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Tamanna Bhardwaj

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