मुजफ्फरनगर दंगा 2013 मामला: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अयोग्य ठहराए गए BJP विधायक की सजा पर लगाई रोक

punjabkesari.in Sunday, Nov 20, 2022 - 08:51 AM (IST)

प्रयागराज: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के एक मामले में अयोग्य ठहराए गए भाजपा विधायक विक्रम सैनी की सजा पर रोक लगा दी है और उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने के लिए सुनवाई सोमवार के लिए सूचीबद्ध कर दी है। न्यायमूर्ति समित गोपाल ने कहा  कि जमानत/सजा के निलंबन की प्रार्थना स्वीकार की जाती है। उच्च न्यायालय अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ अपील पर सुनवाई कर रहा था जिसमें सैनी को दोषी ठहराया गया था।

भाजपा विधायक विक्रम सैनी के निर्वाचन क्षेत्र को किया खाली घोषित
जानकारी मुताबिक मुजफ्फरनगर की एक अदालत ने 11 अक्टूबर को मुजफ्फरनगर के खतौली से विधायक सैनी और 10 अन्य को 2013 के दंगों से जुड़े एक मामले में दो साल कैद की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने हत्या के प्रयास के आरोप से सभी आरोपियों को बरी कर दिया था। मुजफ्फरनगर के दंगे जो पड़ोसी जिलों में फैल गए, 62 लोग मारे गए और 60,000 से अधिक की अनुमानित आबादी को विस्थापित कर दिया। मुजफ्फरनगर की एक अदालत द्वारा भाजपा विधायक विक्रम सैनी को सजा सुनाए जाने के लगभग एक महीने बाद, उत्तर प्रदेश विधानसभा ने उनके निर्वाचन क्षेत्र खतौली को खाली घोषित कर दिया।

खतौली विधानसभा सीट पर 5 दिसंबर को होना है उपचुनाव
आपको बता दें खतौली विधानसभा सीट पर 5 दिसंबर को उपचुनाव होना है। उपचुनाव के लिए भाजपा ने रालोद के मदन भैया के खिलाफ सैनी की पत्नी राजकुमार सैनी को मैदान में उतारा है। राज्य की ओर से पेश शासकीय अधिवक्ता अंकित श्रीवास्तव ने सजा/जमानत स्थगित करने की प्रार्थना का विरोध किया। हाईकोर्ट के आदेश पर शासकीय अधिवक्ता श्रीवास्तव ने कहा कि केवल सैनी की सजा निलंबित की गई है, न्यायालय के आदेश में उनकी दोषसिद्धि नहीं। उन्होंने कहा कि दो चीजें हैं - सजा का निलंबन और दोषसिद्धि का निलंबन। सजा के निलंबन की अनुमति दी गई है, जबकि दोषसिद्धि के निलंबन के उनके आवेदन पर सोमवार को सुनवाई होगी। 


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Content Editor

Anil Kapoor

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