बदायूं: सामूहिक दुष्कर्म के जुर्म में 3 को उम्रकैद की सजा, एक-एक लाख रुपये का जुर्माना
punjabkesari.in Sunday, Apr 02, 2023 - 09:00 PM (IST)

बदायूं: युवती को बहला- फुसलाकर ले जाने और उसे कमरे में बंधक बनाकर दुष्कर्म करने के तीन आरोपियों को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट के न्यायाधीश दीपक यादव ने आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है। साथ ही तीनों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी डाला है। इसमें से आधी राशि पीड़िता को दिए जाने का आदेश दिया है।
आरोपी ने बंधक बनाकर किया था दुष्कर्म
अभियोजन पक्ष के अनुसार पीड़ित की मां ने 22 फरवरी 2015 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार वादिनी की बेटी को वहीं का सोनू पुत्र जमुना प्रसाद, भानु प्रकाश पुत्र टीकाराम और बहला फुसलाकर ले गए। बगरैन ले जाकर युवती को एक घर में बंधक बना लिया और दुष्कर्म किया। विरोध करने पर तमंचा तानकर जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद पीड़िता को गाजियाबाद चले गए। वहां भी पीड़िता के साथ गलत काम किया। इसके बाद उसे नरौनी चौराहे के पास छोड़कर आरोपी भाग गए।
कोर्ट ने तीनों आरोपियों को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई
पुलिस ने विवेचना पूरी करने के बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। न्यायालय में सोनू पुत्र जमुना प्रसाद व भानु प्रकाश पुत्र टीकाराम निवासी ग्राम शहर बरौलिया थाना उघैती और कल्लू पुत्र डालचंद निवासी ग्राम बगरैन थाना वजीरगंज के खिलाफ मुकदमा चलाया गया। न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया। विशेष अभियोजक अमोल जौहरी तथा बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के पश्चात कोर्ट ने तीनों आरोपियों को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है।