बहराइच हिंसा मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, बुलडोजर एक्शन पर रोक की मांग

punjabkesari.in Sunday, Oct 20, 2024 - 05:32 PM (IST)

बहराइच: उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले की महसी तहसील के हिंसा प्रभावित महराजगंज इलाके में दुकानों को ध्वस्त किए जाने का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। दरअसल, इस मामले में बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगाने की याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है।  याचिकाकर्ता ने घरो और दुकानों पर बुलडोजर की कार्रवाई पर तुरंत रोक लगाने की मांग की है। आप को बता दें कि बहराइच दंगों में शामिल 20 मुस्लिम और 3 हिन्दू घरो को नोटिस जारी कर अतिक्रमण सोमवार 21 अक्टूबर तक हटाने का आदेश दिया है।

बुलडोजर की आशंका से लोग खाली कर रहे हैं  दुकान और मकान 
आप को बता दें कि बहराइच में घरो पर नोटिस चस्पा के बाद बुलडोजर की आशंका को देखते हुए दुकानदारों ने शनिवार सुबह अपनी दुकानों को खाली करना शुरू कर दिया, जिसकी तस्वीरें समाचार चैनलों पर भी दिखाई गईं। महसी से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक ने घटनाक्रम की पुष्टि करते हुए कहा कि जो लोग अपनी दुकानें खाली नहीं करेंगे उनके खिलाफ प्रशासन कार्रवाई करेगा। हालांकि, उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय ने घटना की उच्च स्तरीय न्यायिक जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। महसी से भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह ने शनिवार को“लोग अपनी दुकानें खाली कर रहे हैं। जो लोग अपनी दुकानें खाली नहीं करेंगे उनके खिलाफ प्रशासन कार्रवाई करेगा।

तीन हिंदुओं और 20 मुसलमानों के घरो पर प्रशासन ने नोटिस किया चस्पा 
सिंह ने कहा, “पहले चरण में दुकानों के खिलाफ जारी नोटिस के अनुसार, जिन दुकानों को तोड़ा जाना है, उनमें तीन हिंदुओं और 20 दुकानें मुसलमानों की हैं। जो दुकानें निर्धारित मानदंडों का उल्लंघन करती हैं उन पर कार्रवाई होगी फिर चाहे वह हिंदू की हो या मुसलमान की। दूसरे चरण में देखना होगा कि ऐसी कितनी दुकानों पर कार्रवाई होगी। कुल मिलाकर करीब 50 दुकानें हैं। एक-दो दुकानों को छोड़कर महराजगंज बाईपास पर अधिकांश दुकानों पर कार्रवाई हो सकती है।” किराए की दुकान में काम कर रहे सोनू मौर्य ने कहा, “” महराजगंज से आठ किलोमीटर दूर भगवानपुर में मेरी दुकान है। मकान मालिक ने मुझे बताया कि उसकी दुकान पर अतिक्रमण का नोटिस लगाया गया है। अगर दुकान तोड़ी जाती है तो आपको नुकसान होगा। इसलिए बेहतर है कि आप दुकान खाली कर दें। इसलिए हम अपना सामान लेकर भगवानपुर जा रहे हैं।

एकतरफा कार्रवाई का लोग लगा रहे हैं आरोप 
एक अन्य दुकानदार ने आरोप लगाया कि पिछले साल नपाई के बाद 28 फुट मानक बताकर दुकान छोड़ दी गयी थी लेकिन इस बार 60 फुट मानक का नोटिस मिला है। उसने यह भी आरोप लगाया कि कस्बे में सैकड़ों दुकानें हैं तो सिर्फ 23 के खिलाफ कार्रवाई क्यों हो रही है? स्थानीय निवासी समीउल्लाह, सबीना, रानी जायसवाल ने भी एकतरफा कार्रवाई का विरोध करते हुए अपना दर्द बयां किया। इस बीच लोक निर्माण विभाग ने शुक्रवार को महराजगंज क्षेत्र में निरीक्षण कर 20 से 25 मकानों की माप की, जिसमें एक आरोपी अब्दुल हमीद का मकान भी शामिल है।

महराजगंज में 20 से 25 अवैध मकान चिह्नित
नाम न बताने की शर्त पर एक अधिकारी ने बताया कि महराजगंज में करीब 20 से 25 ऐसे अवैध मकान चिह्नित किए गए हैं, जिन्हें हम सड़क नियंत्रण अधिनियम 1964 के तहत नोटिस जारी करने जा रहे हैं। जिलाधिकारी मोनिका रानी ने शुक्रवार को यहां बताया, “महराजगंज में सड़क चौड़ीकरण का काम होना है इसलिए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए लोक निर्माण विभाग और तहसील प्रशासन के स्तर पर काम किया जा रहा है।

माता प्रसाद पांडेय को बहराइच जाने से रोका 
प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता माता प्रसाद पांडेय शनिवार को घटनास्थल का दौरा करने के लिए बहराइच रवाना होने वाले थे लेकिन उन्हें ऐसा करने से रोक दिया गया, जिसकी अग्रिम सूचना उन्हें लखनऊ में ही दे दी गयी। पांडे ने कहा, “” मुझे शनिवार को बहराइच जाना था लेकिन उससे पहले मुझे नोटिस भेज दिया गया कि मैं वहां नहीं जा सकता। पहले यह नोटिस नगर थाना प्रभारी के माध्यम से जिलाधिकारी के हस्ताक्षर के साथ आया। अब जिलाधिकारी की तरफ से नोटिस आया कि अगर आप यहां (बहराइच में) आए तो हालात और खराब हो जाएंगे। बहराइच जिले की महसी तहसील के महाराजगंज में रविवार को दुर्गा पूजा शोभायात्रा के दौरान धार्मिक स्थल के बाहर तेज आवाज में संगीत बजाने को लेकर हिंसा भड़क गई थी, जिसमें राम गोपाल मिश्रा (22) की गोली लगने से मौत हो गई थी। इस घटना के बाद इलाके में तोड़फोड़ और आगजनी शुरू हो गई तथा भीड़ ने कई घरों, दुकानों, अस्पतालों और वाहनों को आग के हवाले कर दिया था।


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Content Writer

Ramkesh

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