शत्रु संपत्ति मामला: विधायक नसीर अहमद खान सहित 5 अभियुक्तों को जमानती वारंट जारी

punjabkesari.in Sunday, Mar 05, 2023 - 03:03 PM (IST)

रामपुर(रवि शंकर): सपा नेता आजम खान (Azam Khan) से संबंधित मौलाना मोहम्मद जौहर यूनिवर्सिटी (Jauhar University) में शत्रु संपत्ति मामले (Enemy Property Case) में आज रामपुर (Rampur) की एमपी एमएलए कोर्ट (MP MLA Court) में सुनवाई थी. जिसमें कोर्ट में लगातार गैरहाजिर चल रहे अभियुक्तों की पेशी थी। लेकिन, आज भी रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट (Rampur MP MLA Court) में अभियुक्त हाजिर नहीं हुए। इस मामले में अब एमपी एमएलए कोर्ट (MP MLA Court) में पूर्व में भेजे गए सम्मन के बावजूद हाजिर ना होने पर सपा विधायक नसीर अहमद खां (SP MLA Naseer Ahmed) समेत 5 अभियुक्तों के विरुद्ध जमानती वारंट (Bailable Warrant) जारी किया है। वहीं सम्मन तामिली पर्याप्त ना होने के चलते आजम खान के बड़े बेटे अदीब आजम खान और  बहन निखहत अखलाक को पुनः सम्मन जारी किया है। इसके अलावा शेष अभियुक्त आजम खान, अब्दुल्ला आजम खान, ताज़ीन फातिमा और बशीर जैदी, मुस्ताक की हाजिरी माफी स्वीकार करते हुए सुनवाई के लिए अगली तारीख 14 मार्च मुकर्रर की है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 14 मार्च को होगी।

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जानकारी के मुताबिक, इस विषय पर अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया देखिए मुकदमा अपराध संख्या 312/19 जो शत्रु संपत्ति से संबंधित मामला है। उसमें आज तारीख लगी थी और उसमें पिछली तिथि में जो अभियुक्त गण नहीं आ रहे थे उनके विरोध माननीय न्यायालय द्वारा सम्मन जारी किया गया था। पत्रावली में 7 अभियुक्त हैं जो अधिवक्ता के माध्यम से हाजिर आ रहे थे और जो सम्मन गया था उसमें दो लोगों का सम्मन प्राप्त नहीं था और लोगों का सम्मन प्राप्त था वह उपस्थित नहीं आए थे। जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा बीडब्ल्यू जारी किया गया है।

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बीडब्ल्यू का क्या मतलब होता है?
इस पर अभियोजन अधिकारी ने बताया देखिए बीडब्ल्यू का मतलब होता है जमानती वारंट। जो अभियुक्त गण के यहां सम्मन गया था  और उस सम्मन पर नहीं उपस्थित हुए। उसमें माननीय न्यायालय ने उनके विरुद्ध जैसे जियाउर रहमान सिद्दीकी, सैयद वसीम रिजवी, इश्ताक अहमद सिद्दीकी, नसीर अहमद खान, सलीम कासिम इनके विरोध माननीय न्यायालय ने (बीडब्ल्यू) जमानती वारंट जारी किया है और निखत अखलाक और अदीब आजम खान इनके विरुद्ध पुना सम्मन जारी किया गया है। क्योंकि इनकी सहमता पर्याप्त नहीं थी और शेष अभियुक्तों की हाजिरी माफी थी और बीडब्ल्यू जारी करते हुए माननीय न्यायालय के द्वारा 14 तारीख की तिथि नियत की गई है।


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Content Editor

Anil Kapoor

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