Bulandshahr News: नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष की सजा, कोर्ट ने 20 हजार का जुर्माना लगाया
punjabkesari.in Sunday, Jan 07, 2024 - 01:50 AM (IST)
Bulandshahr News: उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को न्यायालय ने शनिवार को 10 वर्ष के कारावास और 20000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट महेश राघव ने बताया कि सिकंदराबाद थाना क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग लड़की के साथ जबरन दुष्कर्म किया गया। जिसमें आरोपी अजय कुमार पुत्र नंदकिशोर निवासी ग्राम पिलखनवाली थाना सिकंदराबाद को दोषी पाया गया। शनिवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पोक्सो द्वितीय तरुण कुमार सिंह द्वारा आरोपी अजय कुमार को 10 वर्ष का कारावास व 20000 रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया गया है।

पुलिस ने 15 दिन में भेजी थी चार्ज शीट: ASP
बुलंदशहर के एसएसपी श्लोक कुमार ने बताया कि नाबालिग से रेप के मामले में जांच अधिकारी द्वारा महज 15 दिन में चार्ज शीट तैयार कर प्रेषित कर दी थी 2014 से वाद कोर्ट में चल रहा था, लेकिन इस जघन्य अपराध को "ऑपरेशन कन्विक्शन" में चिन्हित किया गया और वाद प्रक्रिया को तीव्रता से संपन्न कराया गया।

पॉक्सो-2 कोर्ट ने रेपिस्ट को सुनाई 10 साल की सजा
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पॉक्सो-02 के विशेष लोक अभियोजक सुनील कुमार शर्मा और महेश कुमार राघव ने बताया कि शनिवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पॉक्सो-02 के न्यायधीश तरुण कुमार सिंह ने न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों, गवाहों के बयानों और दोनो पक्षों की जिरह सुनने के बाद अभियुक्त अजय कुमार पुत्र नंद किशोर निवासी ग्राम पिलखनवाली थाना सिकन्द्राबाद को दोषी करार दे 10 वर्ष के कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।

