OBC की 17 जातियों को SC में शामिल करने के मामले की सुनवाई करेगा इलाहाबाद HC

punjabkesari.in Friday, Jul 05, 2019 - 12:40 PM (IST)

प्रयागराज: उत्तर प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) की 17 जातियों को अनुसूचित जाति (SC) में शामिल करने के योगी सरकार के निर्णय पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय सुनवाई करेगा। प्रदेश सरकार के इस निर्णय पर सुनवाई करने के लिए चीफ जस्टिस की बैंच के समक्ष एक अधिवक्ता ने मांग की। वकील का कहना था कि योगी सरकार का यह निर्णय गलत एवं असंवैधानिक है। वकील ने कोर्ट को बताया कि इस संबंध में याचिका लम्बित है, इस कारण उस पर सुनवाई होना जरूरी है।

मुख्य न्यायाधीश गोविन्द माथुर ने कोर्ट में उपस्थित अधिवक्ता से कहा कि चूंकि लम्बित याचिका कोर्ट में लगी नहीं है। इस कारण वह रजिस्ट्रार लिस्टिंग से मुकद्दमा लगाने का अनुरोध करे। मुकद्दमा जिस दिन लगेगा उस दिन कोर्ट इस मामले पर सुनवाई कर अपना फैसला दे देगा। कोर्ट में हाजिर वकील का कहना था कि सरकार के इस निर्णय के बाद अधिकारी गलत तरीके से 17 ओबीसी जाति के लोगों को एससी का सर्टीफिकेट निर्गत कर रहे हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि केस जिस दिन लगेगा उस दिन वह इस मुद्दे पर अपना निर्णय दे देगा।


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