DA Hike In UP: यूपी वालों के लिए खुशखबरी...सरकारी कर्मियों के DA में वृद्धि का शासनादेश जारी, जानें कितने % बढ़ा
punjabkesari.in Thursday, May 18, 2023 - 12:17 PM (IST)

लखनऊ, DA Hike In UP: उत्तर प्रदेश के 16.35 लाख राज्य कर्मचारियों, शिक्षकों व शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। इन कर्मचारियों को पहली जनवरी 2023 से 4 प्रतिशत की बढ़ी हुई दर से महंगाई भत्ता (DA) मिलेगा। कर्मचारियों को पहली जनवरी से मूल वेतन के 42 प्रतिशत की दर से डीए का भुगतान किया जाएगा। अभी तक उन्हें 38 प्रतिशत की दर से डीए दिया जा रहा था।
महंगाई भत्ते की मासिक दर 42 प्रतिशत
इस संबंध में अपर मुख्य सचिव, वित्त प्रशांत त्रिवेदी ने विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। जारी शासनादेश के अनुसार, प्रदेश के सभी पूर्णकालिक नियमित राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों के के नियमित कर्मचारियों और यूजीसी वेतनमान में कार्यरत पदधारकों को महंगाई भत्ते की मासिक दर 42 प्रतिशत होगी।
पुरानी पेंशन के दायरे में आने वाले कर्मियों का 1 जनवरी से 30 अप्रैल तक का डीए का एरियर उनके जीपीएफ खाते में जमा की जाएगी। इस राशि पर देय आयकर एवं सरचार्ज की कटौती करते हुए पूर्व में जारी शासनादेश में निर्धारित सीमा के अधीन जमा की जाएगी। एनपीएस के दायरे में आने वाले कर्मियों के लिए 1 जनवरी से 30 अप्रैल तक के एरियर का 10 प्रतिशत उनके टीयर-1 पेंशन खाते में जमा की जाएगी। शेष 90 प्रतिशत राशि एनएससी के रूप में दी जाएगी।
मई के वेतन के साथ जून में DA का नकद भुगतान किया जाएगा
कर्मचारियों को मई के वेतन के साथ जून में डीए का नकद भुगतान किया जाएगा। राज्य कर्मचारियों को बढ़ी दर से डीए का भुगतान करने पर राज्य सरकार पर हर महीने 214 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्ययभार आएगा। डीए बढ़ाने के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंजूरी मिलने के बाद वित्त विभाग ने इस बारे में बुधवार को शासनादेश जारी कर दिया है। बढ़े डीए का लाभ राज्य सरकार, सहायताप्राप्त शिक्षण व प्राविधिक शिक्षण संस्थानों और शहरी स्थानीय निकायों के सभी नियमित व पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्य प्रभारित कर्मचारियों और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग वेतनमानों में कार्यरत पदधारकों को मिलेगा। शासनादेश के मुताबिक एरियर की राशि कर्मचारियों के जीपीएफ खाते में एक मई 2024 तक जमा रहेगी और उसे अंतिम निकासी के मामलों को छोड़कर इस तिथि से पहले नहीं निकाला जा सकेगा।
छह महीने के अंदर रिटायर होने वाले जाने लें कब होगा भुगतान
राष्ट्रीय पेंशन योजना के दायरे में आने वाले कर्मचारियों को पहली जनवरी से 30 अप्रैल तक के बढ़े डीए के एरियर की 10 प्रतिशत राशि उनके टियर-1 पेंशन खाते में जमा की जाएगी। राज्य सरकार भी इसमें एरियर के 14 प्रतिशत के बराबर अंशदान देगी जबकि एरियर की 90 प्रतिशत धनराशि उन्हें राष्ट्रीय बचत पत्र के रूप में दी जाएगी। जिन अधिकारियों या कर्मचारियों की सेवाएं इस शासनादेश के जारी होने की तारीख से पहले खत्म हो गई हों या जो पहली जनवरी 2023 से लेकर शासनादेश जारी होने की तारीख तक सेवानिवृत्त हुए हों या छह महीने के अंदर रिटायर होने वाले हों, उनको डीए के बकाये की पूरी धनराशि का नकद भुगतान किया जाएगा।